कल 30 नवम्बर 2016 को 29334 जूनियर विद्यालयों में तैनात गणित विज्ञान शिक्षकों के संदर्भ में माननीय हाईकोर्ट द्वारा सुरक्षित फैसला आना है।
इसी फैसले के आधार पर उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षक भर्तियों के इकलौते रिट माफिया , जूनियर वर्ग में भी याची व्यवसाय का जबरदस्त प्लान तैयार कर चुके हैं।
मित्रो किसी भर्ती को पूर्ण होने के लिए उसका विज्ञापन अस्तित्व में होना चाहिए। 72825 भर्ती के द्वारा हम सहायक अध्यापक इस लिए बने कि 30 नवम्बर का विज्ञापन अस्तित्व में था। किसी विज्ञापन में विज्ञापित चयन के नियमो में कोर्ट द्वारा बदलाव सम्भव नही है, यदि कोर्ट चयन के नियमों में बदलाव करवाना चाहती है तो उसे नियोक्ता से नया विज्ञापन लाने हेतु कहना होगा जैसा कि हम माननीय अरुण टंडन की बेंच में देख चुके हैं।
अब विधान सभा चुनाव के उपरान्त न जाने कौन सी पार्टी सत्ता में होगी और क्या वह 12 वें संशोधन के अनुसार नई भर्तियां करेगी या कोई नया संशोधन भर्ती नियमावली में नई भर्तियों के लिए करेगी।
सबसे मजेदार बात तो यह है कि नियमावली में एक संशोधन यह भी हो चुका है कि जूनियर स्कूलों में सहायक अध्यापकों के पद अब केवल प्रोमोशन से भरे जाएंगे। अतः सरकार जूनियर में सीधे भर्ती हेतु कोई नया विज्ञापन नही लाने जा रही है।
जूनियर में श्री पाठक और उनके याची बनने के लिए कहने वाले गुर्गों से अपने 1500 या 2000 रूपये देकर याची बनने से पहले उस विज्ञापन के बारे में अवश्य पूछे जिसपर वह जूनियर भर्ती में टेट मेरिट लगवाएंगे।
आपका पूर्णेश शुक्ल महाकाल
सहायक अध्यापक टेट मेरिट के आधार पर अंतरिम आदेश द्वारा नियुक्त
सीतापुर जनपद
मोबाइल 9794063018
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ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
इसी फैसले के आधार पर उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षक भर्तियों के इकलौते रिट माफिया , जूनियर वर्ग में भी याची व्यवसाय का जबरदस्त प्लान तैयार कर चुके हैं।
- 16वें संशोधन को चुनौती , टीईटी प्राप्तांक को वरीयता देने का मामला सर्वोच्च न्यायालय रेफर
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- एलटी भर्ती लिखित परीक्षा कराने को लेकर बीएड डिग्रीधारक 30 को शिक्षा निदेशालय का करेंगे घेराव
- शिक्षा विभाग में शिक्षक भर्ती के नाम पर ठगी
मित्रो किसी भर्ती को पूर्ण होने के लिए उसका विज्ञापन अस्तित्व में होना चाहिए। 72825 भर्ती के द्वारा हम सहायक अध्यापक इस लिए बने कि 30 नवम्बर का विज्ञापन अस्तित्व में था। किसी विज्ञापन में विज्ञापित चयन के नियमो में कोर्ट द्वारा बदलाव सम्भव नही है, यदि कोर्ट चयन के नियमों में बदलाव करवाना चाहती है तो उसे नियोक्ता से नया विज्ञापन लाने हेतु कहना होगा जैसा कि हम माननीय अरुण टंडन की बेंच में देख चुके हैं।
- आइये हम आपको अवगत कराते चले उन 4 फ्रेम बिंदुओं से,,,,,जिसकी वजह से आज CJ सर ने मामले को निस्तारित किया........
- जूनियर भर्ती की बात: Allahabad हाईकोर्ट सुनवाई के मुख्य बिंदु
अब विधान सभा चुनाव के उपरान्त न जाने कौन सी पार्टी सत्ता में होगी और क्या वह 12 वें संशोधन के अनुसार नई भर्तियां करेगी या कोई नया संशोधन भर्ती नियमावली में नई भर्तियों के लिए करेगी।
सबसे मजेदार बात तो यह है कि नियमावली में एक संशोधन यह भी हो चुका है कि जूनियर स्कूलों में सहायक अध्यापकों के पद अब केवल प्रोमोशन से भरे जाएंगे। अतः सरकार जूनियर में सीधे भर्ती हेतु कोई नया विज्ञापन नही लाने जा रही है।
जूनियर में श्री पाठक और उनके याची बनने के लिए कहने वाले गुर्गों से अपने 1500 या 2000 रूपये देकर याची बनने से पहले उस विज्ञापन के बारे में अवश्य पूछे जिसपर वह जूनियर भर्ती में टेट मेरिट लगवाएंगे।
आपका पूर्णेश शुक्ल महाकाल
सहायक अध्यापक टेट मेरिट के आधार पर अंतरिम आदेश द्वारा नियुक्त
सीतापुर जनपद
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