लोक सेवा आयोग की भर्तियों में अनियमितता एक और और मामला सामने आया
है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल एक याचिका में तकनीकी शिक्षा विभाग में
कम्प्यूटर प्रवक्ता भर्ती में धांधली का आरोप लगाया गया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति वीके शुक्ल एवं न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी की खंडपीठ ने राधेश कुमार की ओर से दाखिल याचिका पर अधिवक्ता राम निवास सिंह व एनकेएस चंदेल को सुनकर दिया है। मामले के तथ्यों के अनुसार लोक सेवा आयोग ने तकनीकी शिक्षा विभाग में कम्प्यूटर प्रवक्ता के 34 पदों के लिए आवेदन मांगे। चयन प्रक्रिया के तहत शार्ट लिस्टिंग के बाद 376 योग्य अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। साक्षात्कार के बाद 11 नवम्बर 2016 को परिणाम घोषित किया गया। याची का कहना है कि उसका नाम 376 अभ्यर्थियों की सूची में था लेकिन चयन सूची में उसे जगह नहीं मिली। याची का आरोप है कि एक से अभ्यर्थी का चयन कर लिया गया,जिसका नाम शार्ट लिस्टिंग के बाद वाली सूची में नहीं था और न ही उसने आवेदन किया था। याचिका में चयन सूची निरस्त करने की मांग की गई है। याचिका पर अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी।
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यह आदेश न्यायमूर्ति वीके शुक्ल एवं न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी की खंडपीठ ने राधेश कुमार की ओर से दाखिल याचिका पर अधिवक्ता राम निवास सिंह व एनकेएस चंदेल को सुनकर दिया है। मामले के तथ्यों के अनुसार लोक सेवा आयोग ने तकनीकी शिक्षा विभाग में कम्प्यूटर प्रवक्ता के 34 पदों के लिए आवेदन मांगे। चयन प्रक्रिया के तहत शार्ट लिस्टिंग के बाद 376 योग्य अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। साक्षात्कार के बाद 11 नवम्बर 2016 को परिणाम घोषित किया गया। याची का कहना है कि उसका नाम 376 अभ्यर्थियों की सूची में था लेकिन चयन सूची में उसे जगह नहीं मिली। याची का आरोप है कि एक से अभ्यर्थी का चयन कर लिया गया,जिसका नाम शार्ट लिस्टिंग के बाद वाली सूची में नहीं था और न ही उसने आवेदन किया था। याचिका में चयन सूची निरस्त करने की मांग की गई है। याचिका पर अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी।
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