आइएएनएस : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गर्भपात से जुड़ा एक असाधारण फैसला दिया। अदालत ने 24 सप्ताह की गर्भवती महिला को गर्भपात की मंजूरी दे दी। ऐसा कोर्ट ने अस्पताल की रिपोर्ट के आधार पर किया। रिपोर्ट में गर्भावस्था को जारी रखने पर उसकी जान जाने का खतरा बताया गया था।
मालूम हो, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट (एमटीपी) के तहत, सामान्य स्थितियों में 12 सप्ताह तक गर्भपात किया जा सकता है। 12 से 20 सप्ताह की अवस्था में दो डॉक्टरों की टीम के इजाजत देने पर गर्भपात किया जा सकता है। इसके बाद गर्भपात की इजाजत नहीं है। ऐसा करने पर सात साल तक की सजा का प्रावधान है। हालांकि, अगर मां या बच्चे को खतरा हो तो गर्भपात की छूट दी गई है।

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मालूम हो, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट (एमटीपी) के तहत, सामान्य स्थितियों में 12 सप्ताह तक गर्भपात किया जा सकता है। 12 से 20 सप्ताह की अवस्था में दो डॉक्टरों की टीम के इजाजत देने पर गर्भपात किया जा सकता है। इसके बाद गर्भपात की इजाजत नहीं है। ऐसा करने पर सात साल तक की सजा का प्रावधान है। हालांकि, अगर मां या बच्चे को खतरा हो तो गर्भपात की छूट दी गई है।

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