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मिलेगा 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश,साथ ही मातृत्व अवकाश के दौरान मिलेगा पूरा वेतन

नई दिल्ली : कैरियर, घर और बच्चों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती नौकरीपेशा महिलाओं के लिए खुशखबरी है। मां बनने पर उन्हें 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश मिलेगा। संसद के दोनों सदनों से इसे हरी झंडी मिल गई है। गुरुवार को लोकसभा ने मातृत्व लाभ (संशोधन) विधेयक 2016 पर अपनी मुहर लगा दी।
राज्यसभा पिछले साल अगस्त में ही इस विधेयक को पास कर चुकी है। 1नये विधेयक में नौकरीपेशा महिलाओं को दो बच्चों के जन्म के समय 12 सप्ताह के बजाय 26 सप्ताह का सवेतन मातृत्व अवकाश देने का प्रावधान है। तीसरे बच्चे के जन्म पर सिर्फ 12 सप्ताह का ही मातृत्व अवकाश मिलेगा। मातृत्व अवकाश के दौरान पूरा वेतन मिलेगा। इस कानून का लाभ उन महिलाओं को भी मिलेगा जिन्होंने 3 माह से कम उम्र का बच्चा गोद लिया होगा। ऐसे मामलों में मातृत्व अवकाश की तिथि उस दिन से गिनी जाएगी जिस दिन मां को बच्चा सौंपा जाएगा। पहली बार सरोगेसी में भी मातृत्व अवकाश का प्रावधान किया गया है.
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