विसं, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा उप्र को सत्र लाभ पाए अध्यापकों को बकाया वेतन भुगतान संबंधी गाइड लाइन तीन माह में जारी करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने प्राइमरी स्कूल खुटहन खास, गोरखपुर के प्रधानाचार्य महातम प्रसाद व अन्य अध्यापकों लालमन, श्रीमती शारदा देवी व रामरक्षा की याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता अनुराग शुक्ल ने बहस की।
मालूम हो कि राज्य सरकार ने शिक्षा सत्र में परिवर्तन किया। जुलाई से जून सत्र को अप्रैल से मार्च तक घोषित किया। सत्र लाभ देने के नियम के चलते 31 मार्च के बाद सेवानिवृत्त होने वाले अध्यापकों को सत्र लाभ देने का निर्णय लिया गया।
याचीगण 30 जून 2015 को सेवानिवृत्त हो रहे थे। अप्रैल में सत्र शुरू होने के कारण उन्हें सत्र लाभ दिया गया तथा इन्हें 31 मार्च 2016 को सेवानिवृत्त किया गया, किंतु सरकार की तरफ से ऐसे अध्यापकों के वेतन भुगतान के संबंध में कोई गाइड लाइन न आने के कारण याचीगण को नौ माह का वेतन नहीं दिया गया।
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यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने प्राइमरी स्कूल खुटहन खास, गोरखपुर के प्रधानाचार्य महातम प्रसाद व अन्य अध्यापकों लालमन, श्रीमती शारदा देवी व रामरक्षा की याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता अनुराग शुक्ल ने बहस की।
मालूम हो कि राज्य सरकार ने शिक्षा सत्र में परिवर्तन किया। जुलाई से जून सत्र को अप्रैल से मार्च तक घोषित किया। सत्र लाभ देने के नियम के चलते 31 मार्च के बाद सेवानिवृत्त होने वाले अध्यापकों को सत्र लाभ देने का निर्णय लिया गया।
याचीगण 30 जून 2015 को सेवानिवृत्त हो रहे थे। अप्रैल में सत्र शुरू होने के कारण उन्हें सत्र लाभ दिया गया तथा इन्हें 31 मार्च 2016 को सेवानिवृत्त किया गया, किंतु सरकार की तरफ से ऐसे अध्यापकों के वेतन भुगतान के संबंध में कोई गाइड लाइन न आने के कारण याचीगण को नौ माह का वेतन नहीं दिया गया।
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