Advertisement

Govt Jobs : Opening

प्राथमिक सहायक शिक्षकों की भर्ती पर हाईकोर्ट की रोक

लखनऊ : हाईकोर्ट ने प्राथमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षकों की भर्ती के दूसरे चरण में खाली रह गई सीटों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने आरक्षण संबंधी प्रावधानों में विरोधाभास पाते हुए यह रोक लगाई है। जस्टिस डीके उपाध्याय की बेंच ने आरती साहू व कई अन्य अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है।
इस मामले में याचियों ने प्राथमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षकों की भर्ती के दूसरे चरण में भरी न जा सकीं सीटों पर खुद की भर्ती की बाबत विचार करने का आदेश देने की प्रार्थना की थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि भरी न जा सकीं सीटों पर भर्ती प्रक्रिया के लिए उप्र लोक सेवा (अनुसूचित जाति-जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम-1994 की धारा-3 की उपधारा-1, 2 व 3 में विरोधाभास है। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार के वकील को यह स्पष्ट करने का आदेश दिया था कि धारा-3 के अनुपालन के लिए क्या तरीका अपनाया जा रहा है। 10 मार्च को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अधिवक्ता ने बताया था कि मामले पर विधिक सलाह मांगी गई है और प्रकरण विचाराधीन है। इस पर कोर्ट ने प्रणाली के स्पष्ट न होने के कारण बेसिक शिक्षा बोर्ड के सचिव के छह फरवरी के उस सकरुलर पर रोक लगा दी, जिसके द्वारा यह भर्तियां की जानी थीं।

sponsored links:
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

UPTET news