*टीईटी शिक्षामित्रों पर लागू नहीं ---वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शांति भूषण जी |सुप्रीम कोर्ट *Live*-------
साथियो कल उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ की ओर से सीनियर अधिवक्ता श्री शांति भूषण जी द्वारा दोपहर 2:00 बजे से जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष बहस की शुरुआत की तो उन्होंने 1999 के
जबकि आरटीई एक्ट में एनसीटीसी के नोटिफिकेशन को कभी भी संसद के दोनों सदनों में नहीं पेश किया गया इसलिए 2001 के रेगुलेशन 2010 के रेगुलेशन पर भारी पड़ेंगे ऐसी परिस्थिति में हम टीईटी से मुक्त हैं |
इसके बाद उन्होंने कोर्ट को बताया कि एनसीटीई के धारा 12 A प्राविजो से हम बच रहे हैं एवं उससे सुरक्षित हैं क्योंकि जो उसमें 5 वर्ष का समय बताया गया है उसी के अंदर हमने ट्रेनिंग पूरी कर ली थी एवं TET हम पर लागू नहीं होती है |
उन्होंने बताया टीईटी की आवश्यकता किसी भी नए अभ्यार्थी के नियुक्ति के लिए है उन पर नहीं जो 18 से 10 वर्षों से कार्यरत है |
श्री शांति भूषण जी ने कोर्ट को बताया कि कुछ लोगों की रिट पिटीशन पर 172000 लोगों की नौकरी के खिलाफ आदेश माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को नहीं करना चाहिए था लिहाजा सर्वोच्च न्यायालय नियम अनुच्छेद 182 की पावर का इस्तेमाल करते हुए किसी भी नियम होने के बाद भी हमें सुरक्षित रख सकती है इसमें कोई समस्या नहीं है और यही सरकार की भी इच्छा है |
साथियों इस सटीक बहस से जज महोदय संतुष्ट देखें एवं हम कह सकते हैं कि कल का दिन हमारे लिए अच्छा रहा | अब 8 May 2017 को निर्भर करेगा कि विपक्षी के द्वारा किस तरह की बहस कोर्ट में प्रस्तुत की जाती है इसके लिए उनके सवालों का जवाब देने के लिए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जो हमारे पैनल में शुरू से हैं वह सभी उपस्थित रहेंगे हम अपने मान सम्मान की लड़ाई से किसी प्रकार से कोई समझौता नहीं कर सकते | आपसे अनुरोध है आप सभी अपना सहयोग एवंआशीर्वाद संगठन पर बनाए रखें | धन्यवाद !
आपका
*कौशल कुमार सिंह,*
*प्रदेश मंत्री*
*उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ |*
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जबकि आरटीई एक्ट में एनसीटीसी के नोटिफिकेशन को कभी भी संसद के दोनों सदनों में नहीं पेश किया गया इसलिए 2001 के रेगुलेशन 2010 के रेगुलेशन पर भारी पड़ेंगे ऐसी परिस्थिति में हम टीईटी से मुक्त हैं |
इसके बाद उन्होंने कोर्ट को बताया कि एनसीटीई के धारा 12 A प्राविजो से हम बच रहे हैं एवं उससे सुरक्षित हैं क्योंकि जो उसमें 5 वर्ष का समय बताया गया है उसी के अंदर हमने ट्रेनिंग पूरी कर ली थी एवं TET हम पर लागू नहीं होती है |
उन्होंने बताया टीईटी की आवश्यकता किसी भी नए अभ्यार्थी के नियुक्ति के लिए है उन पर नहीं जो 18 से 10 वर्षों से कार्यरत है |
श्री शांति भूषण जी ने कोर्ट को बताया कि कुछ लोगों की रिट पिटीशन पर 172000 लोगों की नौकरी के खिलाफ आदेश माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को नहीं करना चाहिए था लिहाजा सर्वोच्च न्यायालय नियम अनुच्छेद 182 की पावर का इस्तेमाल करते हुए किसी भी नियम होने के बाद भी हमें सुरक्षित रख सकती है इसमें कोई समस्या नहीं है और यही सरकार की भी इच्छा है |
साथियों इस सटीक बहस से जज महोदय संतुष्ट देखें एवं हम कह सकते हैं कि कल का दिन हमारे लिए अच्छा रहा | अब 8 May 2017 को निर्भर करेगा कि विपक्षी के द्वारा किस तरह की बहस कोर्ट में प्रस्तुत की जाती है इसके लिए उनके सवालों का जवाब देने के लिए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जो हमारे पैनल में शुरू से हैं वह सभी उपस्थित रहेंगे हम अपने मान सम्मान की लड़ाई से किसी प्रकार से कोई समझौता नहीं कर सकते | आपसे अनुरोध है आप सभी अपना सहयोग एवंआशीर्वाद संगठन पर बनाए रखें | धन्यवाद !
आपका
*कौशल कुमार सिंह,*
*प्रदेश मंत्री*
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