लखनऊ : अंतर जिला तबादले की प्रक्रिया शुरू करने से पहले सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को 25 जुलाई तक हुईं रिक्तियों का विवरण बेसिक शिक्षा परिषद मुख्यालय को भेजना होगा।
इन रिक्तियों में 31 मार्च तक के पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, नए पद सृजन आदि के कारण होने वाली रिक्तियों को शामिल किया जाएगा। सभी जिलों के खाली पदों का विवरण बेसिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर 31 जुलाई तक प्रदर्शित किया जाएगा। इन रिक्तियों में से 25 फीसद की सीमा तक ही अंतर जिला तबादले किए जाएंगे। 1देना होगा तीन जिलों का विकल्प : अंतर जिला तबादलों के इच्छुक अध्यापकों को ऑनलाइन आवेदन में वरीयता क्रम में तीन जिलों का विकल्प देना होगा। स्थानांतरण चाहने वाले शिक्षकों का तबादला उनके अधिमान क्रम में प्रथम विकल्प के तौर पर किया जाएगा। इसके बाद उनका स्थानांतरण उनके द्वितीय विकल्प और बाकी बचे अध्यापकों का उनके तीसरे विकल्प के आधार पर किया जाएगा। यदि पति-पत्नी दोनों में से कोई एक प्रदेश सरकार की सेवा में हो तो उन्हें यथासंभव एक ही जिले में तैनाती दी जाएगी। शिक्षकों को ऑनलाइन आवेदन के साथ संबंधित दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। तबादला आदेश जारी होने के 10 दिन के अंदर शिक्षकों को नई तैनाती वाले जिले में कार्यभार ग्रहण करना होगा वर्ना उनका स्थानांतरण निरस्त हो जाएगा।
लखनऊ : बेसिक शिक्षा विभाग ने शैक्षिक सत्र 2017-18 में जिले के अंदर परिषदीय शिक्षकों के समायोजन/स्थानांतरण के लिए मंगलवार को शासनादेश जारी कर दिया है। शासनादेश के मुताबिक, सबसे पहले स्कूलों में शैक्षिक सत्र 2017-18 में 30 अप्रैल 2017 की छात्र संख्या के आधार पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षकों के पदों का निर्धारण किया जाएगा। पदों का निर्धारण होने के बाद शिक्षकों के समायोजन की कार्यवाही की जाएगी। ऐसे स्कूल जहां जरूरत से ज्यादा शिक्षक तैनात हैं, उन्हें वहां से हटाकर उन विद्यालयों में स्थानांतरित किया जाएगा जिनमें अध्यापकों की कमी है। समायोजन प्रक्रिया में सबसे पहले स्कूल में कार्यरत कनिष्ठतम शिक्षक को हटाया जाएगा और उन्हें यथासंभव उसी विकासखंड के पास के स्कूल में पदस्थापित किया जाएगा। दिव्यांग, असाध्य/गंभीर बीमारी से ग्रस्त अध्यापकों व महिला शिक्षकों को समायोजन में हो सकेगा, उनकी सुविधानुसार तैनाती दी जाएगी।
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इन रिक्तियों में 31 मार्च तक के पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, नए पद सृजन आदि के कारण होने वाली रिक्तियों को शामिल किया जाएगा। सभी जिलों के खाली पदों का विवरण बेसिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर 31 जुलाई तक प्रदर्शित किया जाएगा। इन रिक्तियों में से 25 फीसद की सीमा तक ही अंतर जिला तबादले किए जाएंगे। 1देना होगा तीन जिलों का विकल्प : अंतर जिला तबादलों के इच्छुक अध्यापकों को ऑनलाइन आवेदन में वरीयता क्रम में तीन जिलों का विकल्प देना होगा। स्थानांतरण चाहने वाले शिक्षकों का तबादला उनके अधिमान क्रम में प्रथम विकल्प के तौर पर किया जाएगा। इसके बाद उनका स्थानांतरण उनके द्वितीय विकल्प और बाकी बचे अध्यापकों का उनके तीसरे विकल्प के आधार पर किया जाएगा। यदि पति-पत्नी दोनों में से कोई एक प्रदेश सरकार की सेवा में हो तो उन्हें यथासंभव एक ही जिले में तैनाती दी जाएगी। शिक्षकों को ऑनलाइन आवेदन के साथ संबंधित दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। तबादला आदेश जारी होने के 10 दिन के अंदर शिक्षकों को नई तैनाती वाले जिले में कार्यभार ग्रहण करना होगा वर्ना उनका स्थानांतरण निरस्त हो जाएगा।
लखनऊ : बेसिक शिक्षा विभाग ने शैक्षिक सत्र 2017-18 में जिले के अंदर परिषदीय शिक्षकों के समायोजन/स्थानांतरण के लिए मंगलवार को शासनादेश जारी कर दिया है। शासनादेश के मुताबिक, सबसे पहले स्कूलों में शैक्षिक सत्र 2017-18 में 30 अप्रैल 2017 की छात्र संख्या के आधार पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षकों के पदों का निर्धारण किया जाएगा। पदों का निर्धारण होने के बाद शिक्षकों के समायोजन की कार्यवाही की जाएगी। ऐसे स्कूल जहां जरूरत से ज्यादा शिक्षक तैनात हैं, उन्हें वहां से हटाकर उन विद्यालयों में स्थानांतरित किया जाएगा जिनमें अध्यापकों की कमी है। समायोजन प्रक्रिया में सबसे पहले स्कूल में कार्यरत कनिष्ठतम शिक्षक को हटाया जाएगा और उन्हें यथासंभव उसी विकासखंड के पास के स्कूल में पदस्थापित किया जाएगा। दिव्यांग, असाध्य/गंभीर बीमारी से ग्रस्त अध्यापकों व महिला शिक्षकों को समायोजन में हो सकेगा, उनकी सुविधानुसार तैनाती दी जाएगी।
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