लखनऊ : बेसिक शिक्षा विभाग ने शैक्षिक सत्र 2017-18 में जिले के अंदर परिषदीय शिक्षकों के समायोजन/स्थानांतरण के लिए मंगलवार को शासनादेश जारी कर दिया है।
शासनादेश के मुताबिक, सबसे पहले स्कूलों में शैक्षिक सत्र 2017-18 में 30 अप्रैल 2017 की छात्र संख्या के आधार पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षकों के पदों का निर्धारण किया जाएगा। पदों का निर्धारण होने के बाद शिक्षकों के समायोजन की कार्यवाही की जाएगी। ऐसे स्कूल जहां जरूरत से ज्यादा शिक्षक तैनात हैं, उन्हें वहां से हटाकर
उन विद्यालयों में स्थानांतरित किया जाएगा जिनमें अध्यापकों की कमी है। समायोजन प्रक्रिया में सबसे पहले स्कूल में कार्यरत कनिष्ठतम शिक्षक को हटाया जाएगा और उन्हें यथासंभव उसी विकासखंड के पास के स्कूल में पदस्थापित किया जाएगा। दिव्यांग, असाध्य/गंभीर बीमारी से ग्रस्त अध्यापकों व महिला शिक्षकों को समायोजन में हो सकेगा, उनकी सुविधानुसार तैनाती दी जाएगी।
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शासनादेश के मुताबिक, सबसे पहले स्कूलों में शैक्षिक सत्र 2017-18 में 30 अप्रैल 2017 की छात्र संख्या के आधार पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षकों के पदों का निर्धारण किया जाएगा। पदों का निर्धारण होने के बाद शिक्षकों के समायोजन की कार्यवाही की जाएगी। ऐसे स्कूल जहां जरूरत से ज्यादा शिक्षक तैनात हैं, उन्हें वहां से हटाकर
उन विद्यालयों में स्थानांतरित किया जाएगा जिनमें अध्यापकों की कमी है। समायोजन प्रक्रिया में सबसे पहले स्कूल में कार्यरत कनिष्ठतम शिक्षक को हटाया जाएगा और उन्हें यथासंभव उसी विकासखंड के पास के स्कूल में पदस्थापित किया जाएगा। दिव्यांग, असाध्य/गंभीर बीमारी से ग्रस्त अध्यापकों व महिला शिक्षकों को समायोजन में हो सकेगा, उनकी सुविधानुसार तैनाती दी जाएगी।
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