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शिक्षामित्र समायोजन असंवैधानिक, रद्द : मयंक तिवारी

माननीय न्यायधीश ऐ के गोयल जी व् माननीय न्यायधीश यू यू ललित जी की बैंच द्वारा आज आदेश सुनाया गया।
•विज्ञापन 30/11/11 चयन प्रक्रिया सुरक्षित।
•टीईटी का वेटेज देना बाध्यकारी नही अतः गुणांक मेरिट से हुई भर्तियाँ सुरक्षित।
•शिक्षामित्र समायोजन असंवैधानिक, रद्द।
•राज्य सरकार शिक्षामित्रों के अनुभव, योग्यता के अनुसार उनके भविष्य का निर्धारण करें।
•आदेश के शेष भाग को पड़कर नही सुनाया।
•पूरे आदेश को जानने के लिए वेबसाइट पर अपडेट होने की प्रतीक्षा करें।धन्यबाद
-मयंक तिवारी
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