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सुप्रीमकोर्ट आर्डर: शिक्षामित्रों के आज के आदेश का सार हिंदी में

आदेश का सार
६ वर्ष से १४ वर्ष तक के बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी तथा नियम कानून के दायरे में  कोर्ट ने  समायोजन को अवैध माना है। शिक्षा मित्रों के  संख्या बल को बच्चों की संख्या के आगे नकार दिया गया।  
कोर्ट ने कहा है की अगर कुछ समय के लिए अयोग्य लोगो को रख लिया गया तो आने वाले समय में उस पर पर योग्य लोग ही रखे जायेंगे।  कोर्ट ने अनुमति दी है की शिक्षा मित्रों को कुछ वेटेज अनुभव के आधार पर अथवा उम्र सीमा में छूट दी जा सकती है लेकिन उन्हें न्यूनतम योग्यता और अर्हता में कोई छूट नहीं दी जा सकती है।  सुप्रीम कोर्ट ने कहा है की हाई कोर्ट के आर्डर में कोई कमी नहीं पायी गयी है।
शिक्षा मित्र  सिर्फ    आगामी २  क्रमागत भर्तियों (खुली ) में आवेदन कर सकते हैं अगर वो न्यूनतम  योग्यता रखते हैं।   यदि राज्य सरकार चाहे तो समायोजित अध्यापकों को ठीक वैसे ही रख सकती है जिन शर्तों पर वो समायोजन से पूर्व (शिक्षा मित्र पद ) कार्यरत थे अर्थात समायोजन रद्द कर दिया गया और  पर यदि सरकार चाहे शिक्षा मित्र को शिक्षा मित्र पद पर  रख सकती है।
आगामी भर्तियां सिर्फ और सिर्फ २३ अगस्त के नोटिफिकेशन के हिसाब से ही भरी जाएँगी।  अब प्राथमिक में बी एड अभ्यर्थी किसी भी हाल में आवेदन नहीं कर सकते हैं।  किसी को कोई याची रहत नहीं मिली है।

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