परिषदीय शिक्षकों के समायोजन पर रोक, अध्यापकों का संयोजन अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के उपबंधों के बताया विपरीत

विसं, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में अतिरिक्त अध्यापकों के समायोजन के तहत 21 अगस्त तक तैनाती स्थल से कार्यमुक्त करने पर रोक लगा दी है।
इस संबंध में राज्य सरकार से बेहतर जानकारी मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने अजय कुमार सिंह व अन्य की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि अध्यापकों का संयोजन अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के उपबंधों के विपरीत है। अतिरिक्त घोषित करते समय विषयवार अध्यापकों की व्यवस्था की अनदेखी की गई है। कुल छात्र संख्या के आधार पर अतिरिक्त घोषित करना गलत है।
sponsored links:
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines