लखनऊ: नगरीय निकाय चुनाव की अधिसूचना के साथ ही राज्य के शहरी क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता के चलते चुनाव से जुड़े अफसरों के तबादलों, नियुक्ति व प्रोन्नति पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग गया है।
जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक चुनाव की प्रक्रिया पूरा होने तक न जिला छोड़ सकेंगे और न ही छुट्टी या ट्रेनिंग पर जा सकेंगे। अपरिहार्य परिस्थितियों में ऐसा करने के लिए उन्हें पहले आयोग से अनुमति लेनी होगी। 1राज्य निर्वाचन आयुक्त एसके अग्रवाल ने बताया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से निकाय चुनाव कराने के लिए आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक निकाय चुनाव से सीधे तौर पर जुड़े राजस्व, पुलिस, नगर विकास में तबादले, नियुक्ति तथा प्रोन्नति पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। शेष विभागों के भी ऐसे अफसर जो चुनाव प्रक्रिया से किसी भी तरह से जुड़े होंगे, उनके तबादले पर भी रोक रहेगी। 1अग्रवाल ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अपने कार्यक्षेत्र यानी जिले को नहीं छोड़ सकेंगे। वे अवकाश या फिर ट्रेनिंग पर भी न जा सकेंगे। अपरिहार्य परिस्थिति में आयोग की पूर्वानुमति से ही अफसर ऐसा कर सकेंगे।
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जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक चुनाव की प्रक्रिया पूरा होने तक न जिला छोड़ सकेंगे और न ही छुट्टी या ट्रेनिंग पर जा सकेंगे। अपरिहार्य परिस्थितियों में ऐसा करने के लिए उन्हें पहले आयोग से अनुमति लेनी होगी। 1राज्य निर्वाचन आयुक्त एसके अग्रवाल ने बताया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से निकाय चुनाव कराने के लिए आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक निकाय चुनाव से सीधे तौर पर जुड़े राजस्व, पुलिस, नगर विकास में तबादले, नियुक्ति तथा प्रोन्नति पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। शेष विभागों के भी ऐसे अफसर जो चुनाव प्रक्रिया से किसी भी तरह से जुड़े होंगे, उनके तबादले पर भी रोक रहेगी। 1अग्रवाल ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अपने कार्यक्षेत्र यानी जिले को नहीं छोड़ सकेंगे। वे अवकाश या फिर ट्रेनिंग पर भी न जा सकेंगे। अपरिहार्य परिस्थिति में आयोग की पूर्वानुमति से ही अफसर ऐसा कर सकेंगे।
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