इलाहाबाद : प्रदेश सरकार भर्ती आयोगों के पुनर्गठन की दिशा में तेजी से बढ़ चली है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के बाद शुक्रवार को माध्यमिक शिक्षा सेवा (माशिसे) चयन बोर्ड उप्र के नए सिरे से गठन का आदेश जारी हो गया है। अध्यक्ष व 10 सदस्यों के लिए भी 16 नवंबर तक आवेदन मांगे गए हैं।
उच्चतर आयोग व चयन बोर्ड साथ गतिशील हों, इसको ध्यान में रख नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना के पहले ही विज्ञापन जारी कर दिया गया। 1प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों व माध्यमिक कालेजों में प्राचार्य, प्रवक्ता व एलटी ग्रेड शिक्षक पद पर चयन की राह देख रहे अभ्यर्थियों को लगातार दूसरे दिन खुशखबरी मिली है। प्रदेश सरकार ने उच्चतर शिक्षा आयोग व चयन बोर्ड का विलय करने के बजाए दोनों का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया। गुरुवार को उच्चतर आयोग का विज्ञापन जारी हुआ और शुक्रवार को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में अध्यक्ष व दस सदस्यों के चयन का विज्ञापन जारी हो गया। माध्यमिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव संजय अग्रवाल ने बोर्ड के अध्यक्ष व सदस्यों के रिक्त पद के लिए 16 नवंबर तक आवेदन मांगे हैं। आवेदन पत्र बायोडाटा सहित निर्धारित प्रारूप पर भेजना है। इसका प्रोफार्मा जारी किया गया है। आवेदन अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा विभाग, शिक्षा अनुभाग-12 को डाक से भेजना है। अध्यक्ष पद के लिए कार्यावधि पांच वर्ष है। वहीं, सदस्य की कार्यावधि दो वर्ष होगी।
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उच्चतर आयोग व चयन बोर्ड साथ गतिशील हों, इसको ध्यान में रख नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना के पहले ही विज्ञापन जारी कर दिया गया। 1प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों व माध्यमिक कालेजों में प्राचार्य, प्रवक्ता व एलटी ग्रेड शिक्षक पद पर चयन की राह देख रहे अभ्यर्थियों को लगातार दूसरे दिन खुशखबरी मिली है। प्रदेश सरकार ने उच्चतर शिक्षा आयोग व चयन बोर्ड का विलय करने के बजाए दोनों का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया। गुरुवार को उच्चतर आयोग का विज्ञापन जारी हुआ और शुक्रवार को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में अध्यक्ष व दस सदस्यों के चयन का विज्ञापन जारी हो गया। माध्यमिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव संजय अग्रवाल ने बोर्ड के अध्यक्ष व सदस्यों के रिक्त पद के लिए 16 नवंबर तक आवेदन मांगे हैं। आवेदन पत्र बायोडाटा सहित निर्धारित प्रारूप पर भेजना है। इसका प्रोफार्मा जारी किया गया है। आवेदन अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा विभाग, शिक्षा अनुभाग-12 को डाक से भेजना है। अध्यक्ष पद के लिए कार्यावधि पांच वर्ष है। वहीं, सदस्य की कार्यावधि दो वर्ष होगी।
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