राब्यू, लखनऊ : राज्य सरकार ने 4200 के स्थान पर 4600 रुपये ग्रेड वेतन पाने वाले पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन व पारिवारिक पेंशन में इजाफे के लिए गुरुवार को संशोधित आदेश जारी कर दिया है।
संशोधित आदेश के मुताबिक 4600 रुपये ग्रेड वेतन के आधार पर जहां पेंशन में 200 रुपये प्रति माह की वृद्धि होगी, वहीं पारिवारिक पेंशन 120 रुपये बढ़ेगी। यह संशोधन एक जनवरी 2006 से लागू माना जाएगा।
वेतन समिति (2008) की सिफारिशें स्वीकार किए जाने पर एक जनवरी 2006 से पहले के पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों की न्यूनतम पेंशन व पारिवारिक पेंशन निर्धारित करने के लिए 21 जनवरी 2016 को शासनादेश जारी किया गया था। इस शासनादेश के साथ संलग्न तालिका के क्रमांक-9 में 4200 ग्रेड वेतन वाले कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन 8145 रुपये और न्यूनतम पारिवारिक पेंशन 4887 रुपये निर्धारित की गई थी। वर्ष 2010 में शासन ने ग्रेड वेतन 4200 रुपये वाले इन कर्मचारियों को 4600 रुपये ग्रेड वेतन का लाभ दिया। 1वित्त विभाग ने 4600 रुपये ग्रेड वेतन के आधार पर न्यूनतम पेंशन से जुड़ा संशोधित आदेश जारी कर दिया है। संशोधित आदेश के तहत इन कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन 8345 रुपये और न्यूनतम पारिवारिक पेंशन 5007 रुपये मिलेगी। 21 जनवरी, 2016 के शासनादेश को इस हिसाब से संशोधित कर दिया गया है।
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संशोधित आदेश के मुताबिक 4600 रुपये ग्रेड वेतन के आधार पर जहां पेंशन में 200 रुपये प्रति माह की वृद्धि होगी, वहीं पारिवारिक पेंशन 120 रुपये बढ़ेगी। यह संशोधन एक जनवरी 2006 से लागू माना जाएगा।
वेतन समिति (2008) की सिफारिशें स्वीकार किए जाने पर एक जनवरी 2006 से पहले के पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों की न्यूनतम पेंशन व पारिवारिक पेंशन निर्धारित करने के लिए 21 जनवरी 2016 को शासनादेश जारी किया गया था। इस शासनादेश के साथ संलग्न तालिका के क्रमांक-9 में 4200 ग्रेड वेतन वाले कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन 8145 रुपये और न्यूनतम पारिवारिक पेंशन 4887 रुपये निर्धारित की गई थी। वर्ष 2010 में शासन ने ग्रेड वेतन 4200 रुपये वाले इन कर्मचारियों को 4600 रुपये ग्रेड वेतन का लाभ दिया। 1वित्त विभाग ने 4600 रुपये ग्रेड वेतन के आधार पर न्यूनतम पेंशन से जुड़ा संशोधित आदेश जारी कर दिया है। संशोधित आदेश के तहत इन कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन 8345 रुपये और न्यूनतम पारिवारिक पेंशन 5007 रुपये मिलेगी। 21 जनवरी, 2016 के शासनादेश को इस हिसाब से संशोधित कर दिया गया है।
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