इन शिक्षामित्रों की काउंसिलिंग हाईकोर्ट के आदेश से कराई गई थी। लेकिन, परिणाम घोषित नहीं किया गया। बाबू खान और अन्य की याचिकाओं पर यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने दिया है।
याची के अधिवक्ता ने बताया कि दूरस्थ माध्यम से
प्रशिक्षण प्राप्त कई शिक्षामित्रों ने 15 हजार सहायक अध्यापक भर्ती के लिए
आवेदन किया था। इनको काउंसिलिंग में शामिल नहीं किया गया। अधिवक्ता की
दलील थी कि एनसीटीई ने दूरस्थ माध्यम से प्रशिक्षण की अनुमति 14 जनवरी 2011
को दे दी थी। इसके बाद उनके प्रशिक्षण को मान्यता नहीं देने का कोई औचित्य
नहीं है। हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश से सभी को काउंसिलिंग में शामिल करने का
आदेश दिया था। कोर्ट ने याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण करते हुए संभल
जिले के याचीगण को रिजल्ट जारी कर नियुक्ति पत्र देने का निर्देश दिया है।
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