राज्य ब्यूरो, लखनऊ : कुशीनगर में स्कूल वैन हादसे के बाद सभी मंडलीय
सहायक शिक्षा निदेशक और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से बिना मान्यता
संचालित किये जा के स्कूलों के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्योरा तलब किया
गया है।
बेसिक शिक्षा निदेशक डॉ.सर्वेद्र विक्रम बहादुर सिंह ने 15 मई तक
यह ब्योरा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। गुरुवार को कुशीनगर में हुए
हादसे में जान गंवाने वाले 13 छात्र जिस डिवाइन मिशन स्कूल के छात्र थे, वह
बिना मान्यता के ही संचालित हो रहा था। निश्शुल्क एवं बाल शिक्षा का
अधिकार अधिनियम के लागू होने के बाद बिना मान्यता प्राप्त किये कोई भी
स्कूल संचालित नहीं किया जा सकता है। शिक्षा निदेशक ने 23 मार्च को सभी एडी
बेसिक और बीएसए को बिना मान्यता प्राप्त संचालित किये जा रहे स्कूलों पर
कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। शिक्षा निदेशक ने पूर्व निर्देश का
हवाला देते एडी बेसिक व बीएसए से पूछा है कि उनके पत्र के क्रम में मान्यता
के बिना संचालित किये जा रहे स्कूलों के खिलाफ तक क्या कार्रवाई की गई है।
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