सुप्रीम कोर्ट के आदेश को शिक्षामित्र मान रहे अपनी बड़ी जीत : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

असल में बिना टीईटी पास किए शिक्षामित्रों की नियुक्ति के विरोध में टीईटी पास कुछ अभ्यर्थियों ने याचिका दायर की थी। उनका पक्ष था कि बिना टीईटी पास किए किसी को प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षक नियुक्त नहीं किया जा सकता।


लेकिन यूपी सरकार ने 1.72 लाख शिक्षामित्रों को बिना टीईटी के ही विशेष प्रशिक्षण देकर परिषदीय विद्यालयों में सहायक शिक्षक के तौर पर नियुक्ति दे दी थी। इसके विरोध में टीईटी पास करने वाले कुछ अभ्यर्थी हाइकोर्ट चले गए थे जिसके बाद हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चन्द्रचूड की डिविजन बेंच ने उनकी नियुक्ति को अवैध ठहराते हुए प्रदेश सरकार को नियुक्ति रद करने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने बिना टीईटी पास किए उनकी नियुक्ति को अवैध माना था।
उसके बाद से ही इस मुद्दे को लेकर प्रदेशभर की राजनीतिक गर्माई हुई थी। मामले में यूपी सरकार शिक्षामित्रों का पक्ष लेते हुए सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। सरकार की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पौने दो लाख शिक्षामित्रों को बड़ी राहत दे दी।
सर्वोच्च अदालत ने मामले पर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी। जिसमें दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को शिक्षामित्र अपनी बड़ी जीत मान रहे हैं।

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