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माध्यमिक विद्यालयों में भरे जाएं अध्यापकों के रिक्त पद , इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्देश, निदेशक पता लगाएं कितने पद खाली : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों की कमी व अन्य जिलों के अध्यापकों का तबादला कर मैनपुरी जिले के खाली पदों को भरने के आदेश को गंभीरता से लिया है।
कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक उप्र को निर्देश दिया है कि वह स्वयं पता लगायें कि कितने अध्यापक कार्यरत हैं, कितने पद खाली हैं और कितने अध्यापकों की जरूरत है। कोर्ट ने निदेशक को खाली पदों को संविदा, पार्ट टाइम व अंशकालिक रूप से नियुक्ति की छूट दी है।
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यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वीके शुक्ल तथा न्यायमूर्ति यूसी श्रीवास्तव की खंडपीठ ने मथुरा वीडीपी इंटर कालेज के अध्यापक दलबीर सिंह चौधरी की विशेष अपील को निस्तारित करते हुए दिया है। ध्यान रहे, मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से आदेश दिया गया कि मैनपुरी में रिक्त अध्यापक पदों को भरा जाए। इसके चलते आसपास के जिलों के अध्यापकों का तबादला मैनपुरी कर दिया गया। यह कार्यवाही बीती छह जनवरी को मैनपुरी में हुई मुख्यमंत्री की सभा में दिये गये आश्वासन के चलते की गई।
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