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जो शिक्षक तीन साल की नौकरी पूरी कर चुके हैं, उन्हें ही तबादला प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। पिछले तीन साल में भर्ती हुए शिक्षक और समायोजित शिक्षा मित्र प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं।
सचिव बेसिक शिक्षा अजय कुमार सिंह ने तबादलों का विस्तृत कार्यक्रम जारी करने के आदेश बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को दिए। तबादलों के लिए आवेदन ऑनलाइन होंगे। शिक्षकों को पांच जिलों के विकल्प भरने होंगे। वरिष्ठता और खाली पदों के आधार पर ट्रांसफर किया जाएगा।
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•विकलांग अध्यापक(चयन विकलांग अध्यापक के तौर पर हुआ हो)
•असाध्य रोग से ग्रस्त अध्यापक जैसे कैंसर, लिवर/किडनी ट्रांसप्लांट, लकवाग्रस्त या बाईपास सर्जरी
•विधवा
•सेना, सुरक्षा बल, अर्द्ध सैनिक बल, राज्य पुलिस बल में काम करने वालों की पत्नियां
•पति-पत्नी दोनों परिषदीय अध्यापक हों
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अंतरजनपदीय तबादला नीति जारी, नए शिक्षक और शिक्षा मित्र बाहर
3 साल की नौकरी, तभी तबादला•तबादलों के लिए वे शिक्षक ही अर्ह होंगे, जिन्होंने नियुक्ति की तारीख से 31 मार्च तक तीन साल की नौकरी पूरी कर ली हो।
•तबादले के इच्छुक शिक्षक पांच जिलों का विकल्प ऑनलाइन भरेंगे।
•जिन जिलों में पदों के सापेक्ष शिक्षकों की संख्या पूरी है, वहां ट्रांसफर नहीं होगा।
•जहां शिक्षकों की संख्या कम है, उन जिलों में उतनी ही संख्या में दूसरे जिलों से तबादले किए जाएंगे
•जिले में शिक्षक-छात्र अनुपात 1:40 से कम न हो
•किसी भी स्कूल के बंद या एक होने की स्थिति में शिक्षक को तब तक कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक वहां दूसरा अध्यापक न आ जाए।
•आवेदन ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे, मैनुअल और डाक से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
•गलत आवेदन भरने पर बाद में संशोधन नहीं होगा।
•आवेदन करने के बाद उसका प्रिंट दो प्रतियों में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा।
•तबादलों की काउंसलिंग के दौरान पैन, बैंक पासबुक, नियुक्ति और पदोन्नति आदेश सहित सभी जरूरी दस्तावेज लाने होंगे।
•सभी बीएसए आवेदन पत्रों का सत्यापन करेंगे। असाध्य रोगों की मेडिकल रिपोर्ट की जांच बीएसए करेंगे।
•सभी बीएसए आवेदन पत्रों की प्रिंटेड कॉपी एक सप्ताह में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय भेजेंगे।
•निरस्त किए गए आवेदन पत्रों पर उसका कारण लिखा जाएगा।
•तबादलों के बाद आए शिक्षकों की तैनाती सबसे पहले एकल और फिर छात्र संख्या के अनुपात में प्राथमिकता के आधार पर
की जाएगी।
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