कहीं टेट मेरिट पर आधारित नौकरी छिन न जाए : एकेडमिक लीडर की फेसबुक पोस्ट

कापी / पेस्ट सुप्रीम कोर्ट । आज नही हुई है अहम सुनवाई । दिया गया 4 सप्ताह का समय पर सूत्रों से पता चला है कि 72825 बीएड टेट भर्ती मामले मे अटार्नी जनरल मुकुल रोहगी का दखल ।

न्यायाधीश दीपक मिश्रा जी ने पाया कि मायावती सरकार मे 2011 मे निकली 72825 टेट मेरिट भर्ती नही करती थी तत्कालीन नियमावली का अनुसरण । पूर्व मे एक केस के फैसले मे सुप्रीम कोर्ट ने नजीर दी थी कि जो भर्ती का विज्ञापन नही होगा नियमावली के अनुसार वो भर्ती विग्यापन होगा फर्जी और रद्द । इसीलिए अब 72825 टेट मेरिट भर्ती मामले मे भी वैसा ही कुछ होगा । बुलाये जा सकते हैं तत्कालीन 2011 के शिक्षा अधिकारी । छिन सकती है अब तक के नियुक्त टेट मेरिट की नौकरी ।
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