विधि संवाददाता, लखनऊ : शिक्षा मित्रों को बड़ी राहत देते हुए उप्र बेसिक शिक्षा परिषद ने कहा है कि दूरस्थ शिक्षा के द्वारा बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सभी शिक्षा मित्र प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के
पदों पर होने वाली भर्ती में पात्र होंगे।
परिषद की ओर से स्थिति को स्पष्ट किए जाने के बाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उन 11 याचिकाओं का निस्तारण कर दिया है, जिनमें प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर होने वाली भर्ती से शिक्षा मित्रों को अलग किए जाने पर आपत्ति जताई गई थी।1कुल 348 शिक्षा मित्रों की ओर से दाखिल 11 याचिकाओं पर जवाब देते हुए बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद की ओर से पेश अधिवक्ता ने न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय की एकल सदस्यीय पीठ के समक्ष परिषद की ओर से जारी नौ अप्रैल, 2016 का एक पत्र पेश किया जो प्रिंसिपल, जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान (डायट), अंबेडकर नगर को संबोधित था। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि जिन शिक्षा मित्रों ने दो वर्ष का बीटीसी प्रशिक्षण दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से किया है, वे सभी सहायक अध्यापक के पदों पर आवेदन कर सकते हैं। वहीं न्यायालय ने अपने आदेश में एनसीइटी के उस अनुमोदन का भी जिक्र किया, जिसमें शिक्षा मित्रों के दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्रशिक्षण को स्वीकृति दी गई है। न्यायालय ने बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से स्थिति स्पष्ट किए जाने पर याचिका को निस्तारित कर दिया।1उल्लेखनीय है कि इन याचिकाओं में 25 जून के शासनादेश और 28 जून के विज्ञापन को चुनौती देते हुए कहा गया था कि दो वर्ष की बीटीसी ट्रेनिंग दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से करने वाले शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक पद पर होने वाली भर्ती से वंचित कर दिया गया है। इस विज्ञापन के माध्यम से प्राथमिक विद्यालयों में कुल 16,448 सहायक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। याचियों की ओर से दलील दी गई थी कि यह शासनादेश और विज्ञापन उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (शिक्षक) सेवा नियम-1981 के प्रावधानों के प्रतिकूल हैं। न्यायालय ने मामले पर अंतरिम आदेश देते हुए याचियों को आवेदन करने व काउंसिलिंग की अनुमति देने के निर्देश भी दिए थे।
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
पदों पर होने वाली भर्ती में पात्र होंगे।
परिषद की ओर से स्थिति को स्पष्ट किए जाने के बाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उन 11 याचिकाओं का निस्तारण कर दिया है, जिनमें प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर होने वाली भर्ती से शिक्षा मित्रों को अलग किए जाने पर आपत्ति जताई गई थी।1कुल 348 शिक्षा मित्रों की ओर से दाखिल 11 याचिकाओं पर जवाब देते हुए बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद की ओर से पेश अधिवक्ता ने न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय की एकल सदस्यीय पीठ के समक्ष परिषद की ओर से जारी नौ अप्रैल, 2016 का एक पत्र पेश किया जो प्रिंसिपल, जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान (डायट), अंबेडकर नगर को संबोधित था। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि जिन शिक्षा मित्रों ने दो वर्ष का बीटीसी प्रशिक्षण दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से किया है, वे सभी सहायक अध्यापक के पदों पर आवेदन कर सकते हैं। वहीं न्यायालय ने अपने आदेश में एनसीइटी के उस अनुमोदन का भी जिक्र किया, जिसमें शिक्षा मित्रों के दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्रशिक्षण को स्वीकृति दी गई है। न्यायालय ने बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से स्थिति स्पष्ट किए जाने पर याचिका को निस्तारित कर दिया।1उल्लेखनीय है कि इन याचिकाओं में 25 जून के शासनादेश और 28 जून के विज्ञापन को चुनौती देते हुए कहा गया था कि दो वर्ष की बीटीसी ट्रेनिंग दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से करने वाले शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक पद पर होने वाली भर्ती से वंचित कर दिया गया है। इस विज्ञापन के माध्यम से प्राथमिक विद्यालयों में कुल 16,448 सहायक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। याचियों की ओर से दलील दी गई थी कि यह शासनादेश और विज्ञापन उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (शिक्षक) सेवा नियम-1981 के प्रावधानों के प्रतिकूल हैं। न्यायालय ने मामले पर अंतरिम आदेश देते हुए याचियों को आवेदन करने व काउंसिलिंग की अनुमति देने के निर्देश भी दिए थे।
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