शिक्षक भर्ती नियमावली जिला वरीयता पर विशेष

शिक्षक भर्ती में जिला वरीयता पर विशेष : नियमावली में तो यह साफ साफ लिखा हुआ है की अभ्यर्थी अपने मूल जनपद में काउन्सलिंग कराएगा भले ही उसने प्रशिक्षड़ किसी अन्य जनपद में प्राप्त किया हो

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