विशेष संवाददाता / राज्य मुख्यालय सिर्फ एक दिन के अंतर से पैदा होने पर कर्मचारियों और अधिकारियों को सातवें वेतन का लाभ नहीं मिल पाएगा।कर्मचारी नेताओं ने इस गंभीर मुद्दे को राज्य सरकार के समक्ष उठाया है और इस फार्मूले में बदलाव नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।
पत्र में कहा गया है कि जिस किसी कर्मचारी की जन्मतिथि महीने की पहली तारीख है, वह उस महीने से पहले वाले महीने के अंतिम दिन रिटायर हो जाता है। जिसकी जन्म तिथि एक दिन बाद महीने की दो तारीख को है, वह पूरा महीने की सेवा का लाभ लेता है और उसी महीने के अंतिम दिन रिटायर होता है।
इससे पहली तारीख वालों को सेवा का नुकसान होता है। पत्र में यह भी कहा गया है कि सातवां वेतन पहली जनवरी 2016 से लागू होगा। यदि किसी कर्मचारी की जन्मतिथि पहली जनवरी है तो उसकी रिटायरमेंट उम्र पूरी हो चुकी है तो वह 31 दिसंबर को रिटायर हो जाएगा।
इससे उसे सातवें वेतन का लाभ नहीं मिल पाएगा जबकि एक दिन बाद यानी दो जनवरी को पैदा होने वाले कर्मचारी को सातवें वेतन का पूरा लाभ मिलेगा। इस विसंगति को दूर किया जाना चाहिए। अन्यथा पूरे प्रदेश में रिटायर होने वाले हजारों कर्मचारियों व अधिकारियों का इससे नुकसान होगा।
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पत्र में कहा गया है कि जिस किसी कर्मचारी की जन्मतिथि महीने की पहली तारीख है, वह उस महीने से पहले वाले महीने के अंतिम दिन रिटायर हो जाता है। जिसकी जन्म तिथि एक दिन बाद महीने की दो तारीख को है, वह पूरा महीने की सेवा का लाभ लेता है और उसी महीने के अंतिम दिन रिटायर होता है।
इससे पहली तारीख वालों को सेवा का नुकसान होता है। पत्र में यह भी कहा गया है कि सातवां वेतन पहली जनवरी 2016 से लागू होगा। यदि किसी कर्मचारी की जन्मतिथि पहली जनवरी है तो उसकी रिटायरमेंट उम्र पूरी हो चुकी है तो वह 31 दिसंबर को रिटायर हो जाएगा।
इससे उसे सातवें वेतन का लाभ नहीं मिल पाएगा जबकि एक दिन बाद यानी दो जनवरी को पैदा होने वाले कर्मचारी को सातवें वेतन का पूरा लाभ मिलेगा। इस विसंगति को दूर किया जाना चाहिए। अन्यथा पूरे प्रदेश में रिटायर होने वाले हजारों कर्मचारियों व अधिकारियों का इससे नुकसान होगा।
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