सुप्रीम कोर्ट अपडेट : शिक्षामित्रों की बिना टेट के नियुक्त नहीं : Himanshu Rana

शिक्षा मित्र प्रकरण पर आज की सुनवाई में :-  जो हमने साक्ष्य लगाए थे कि शिक्षा मित्र फुल बेंच के निर्णय के पश्चात भी नियुक्त किये जा रहे हैं

उनको क्लेरीफाय करने के लिए कोर्ट ने सरकार को डायरेक्शन देते हुए मामले को 22 फरवरी वाली तारीख से टैग किया | सरकारी अधिवक्ता ने हलफनामा फाइल नहीं किया था उसके लिए सरकार के अधिवक्ताओं ने समय मांगते हुए हमारे हलफनामे को क्लेरीफाय करने की बात स्वीकारी |
बाकी पुनः पिछले आदेश के तहत शिक्षा मित्र अब कैसे भी मोड से चाहे टेट कर लें या बिना टेट के नियुक्त नहीं होंगे |
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