विधि संवाददाता, इलाहाबाद : हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से कराई गई ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती में व्यापक स्तर पर अनियमितता के खिलाफ याचिका पर राज्य सरकार एवं आयोग से चार सप्ताह में जवाब मांगा है।
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