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आयोग ने नियमानुसार कराया इम्तिहान, कृषि तकनीकी सहायक ग्रुप-सी भर्ती का मामला

इलाहाबाद : कृषि तकनीकी सहायक ग्रुप-सी भर्ती का आरक्षण बदले जाने पर हाईकोर्ट सख्त है। वहीं, उप्र लोकसेवा आयोग में खलबली मची है। आयोग के अफसर इस मुद्दे पर खुलकर बोलने को तैयार नहीं है, बल्कि आरक्षण बदलने का ठीकरा शासन एवं संबंधित विभाग पर ही फोड़ रहे हैं।
उनका कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ आयोग शीर्ष कोर्ट में क्यों जाएगा, हमें जो अधियाचन मिला उसी के अनुरूप चयन किया। यह भी कहा कि परीक्षा को कोर्ट ने भी सही माना है। 1इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कृषि तकनीकी सहायक ग्रुप-सी भर्ती 2013 में हर वर्ग की सीटें लिखित परीक्षा के बाद घटाने व बढ़ाने एवं आरक्षण को तय सीमा से अधिक देने पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने चयन रद करके दोबारा साक्षात्कार कराकर परिणाम चार महीने में जारी करने का आदेश दिया है। इसके बाद से लोकसेवा आयोग के अफसरों ने चुप्पी साध रखी है। नाम न छापने की शर्त पर वह कहते हैं कि इस प्रकरण में आयोग का कोई लेना-देना नहीं है। आयोग का कार्य मिले अधियाचन के आधार पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन करना है। इसीलिए नियमानुसार परीक्षा हुई। उसे कोर्ट ने भी सही माना है। इस आदेश को चुनौती देने का निर्णय सरकार करेगी।
अभ्यर्थियों रिकॉर्ड आधे-अधूरे : उप्र लोकसेवा आयोग ने दुग्धशाला विकास उप्र के तहत वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक सामान्य चयन एवं विशेष चयन में ऑनलाइन आवेदन लिया था। बीते 12 फरवरी 2016 को अनिवार्य अर्हता में अलग-अलग वर्गो के लिए अलग प्राप्तांकों से संबंधित रिकॉर्ड मांगे गए थे। आयोग को जो अभिलेख भेजे गए हैं उनमें कुछ में ग्रेड प्वाइंट अंकित नहीं है तो कुछ सक्षम अधिकारी की ओर से निर्गत नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी छह मार्च तक व्यक्तिगत रूप से आयोग के गेट नंबर तीन स्थित काउंटर पर या डाक से रिकॉर्ड भेजे अन्यथा उनकी अर्हता पर विचार नहीं होगा। अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी के लिए आयोग की वेबसाइट देख लें।


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