नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आरक्षित वर्ग में नौकरी के संबंध में एक अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को आरक्षित वर्ग में ही नौकरी मिलेगी, चाहे उसने सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों से ज्यादा अंक क्यों न हासिल किए हों।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने यह फैसला आरक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार के मामले में दिया। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उसे सामान्य वर्ग में नौकरी दी जाए, क्योंकि उसने लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों से ज्यादा अंक हासिल किए हैं।
नियम का हवाला : कोर्ट ने कहा कि डीओपीटी की 1 जुलाई 1999 की कार्यवाही के नियम तथा ओएम में साफ है एससी/एसटी और ओबीसी के उम्मीदवार को, जो अपनी मेरिट के आधार पर चयनित होकर आए हैं, उन्हें आरक्षित वर्ग में समायोजित नहीं किया जाएगा।
उसी तरह जब एससी/एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए छूट के मानक जैसे उम्रसीमा, अनुभव, शैक्षणिक योग्यता, लिखित परीक्षा के लिए अधिक अवसर दिए गए हों तो उन्हें आरक्षित रिक्तियों के लिए ही विचारित किया जाएगा। ऐसे उम्मीदवार अनारक्षित रिक्तियों के लिए अनुपलब्ध माने जाएंगे।
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
- 26 अप्रैल की अतिमहत्वपूर्ण सुनवाई में महज 3 दिन ही बचे , उच्चतम न्यायालय में कुल तीन बिंदुओं पर बात : एस के पाठक
- योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब प्रवेश के नाम कोई भी स्कूल नहीं लेगा एडमिशन फीस
- 26 अप्रैल की अतिमहत्वपूर्ण सुनवाई में महज 3 दिन ही बचे , उच्चतम न्यायालय में कुल तीन बिंदुओं पर बात : एस के पाठक
- टी•ई•टी• से छूट (नॉन टेट) वाला मुद्दा जब-जब आया है हमारे हित में दूरगामी परिणाम देकर गया है : मयंक तिवारी
- सुप्रीम कोर्ट से अंतिम आदेश योग्यता पूरी करने वालों के लिए होगा वरदान : मयंक तिवारी
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने यह फैसला आरक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार के मामले में दिया। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उसे सामान्य वर्ग में नौकरी दी जाए, क्योंकि उसने लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों से ज्यादा अंक हासिल किए हैं।
नियम का हवाला : कोर्ट ने कहा कि डीओपीटी की 1 जुलाई 1999 की कार्यवाही के नियम तथा ओएम में साफ है एससी/एसटी और ओबीसी के उम्मीदवार को, जो अपनी मेरिट के आधार पर चयनित होकर आए हैं, उन्हें आरक्षित वर्ग में समायोजित नहीं किया जाएगा।
उसी तरह जब एससी/एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए छूट के मानक जैसे उम्रसीमा, अनुभव, शैक्षणिक योग्यता, लिखित परीक्षा के लिए अधिक अवसर दिए गए हों तो उन्हें आरक्षित रिक्तियों के लिए ही विचारित किया जाएगा। ऐसे उम्मीदवार अनारक्षित रिक्तियों के लिए अनुपलब्ध माने जाएंगे।
- टेट हित में जारी : त्रिपुरा केस या अन्य मामलों को शिक्षामित्रों के मैटर से जोड़कर देखना उचित नहीं
- अगले सप्ताह होने वाली सुनवाई में जस्टिस ललित साहब मेन जस्टिस आदर्श गोयल जी के साथ रहे मुश्किल हैं : हिमांशु राणा
- प्राइमरी स्कूलो मे लगेंगे तैनात शिक्षको की मोबाइल नं और फोटो,बेसिक शिक्षा सुधार के लिए CM योगी का फैसला
- उत्तर प्रदेश में 2011 से 2017 तक बेसिक शिक्षा परिषद् में हुई सभी शिक्षक भर्तियाँ: सुप्रीम कोर्ट के परिदृश्य में:- एक विश्लेषण
- शिक्षामित्र का कारनामा: समायोजन के लिए शिक्षामित्र ने लगाए फर्जी प्रमाणपत्र, समायोजन और चयन के समय अलग-अलग लगाए थे दस्तावेज
- Primary Education: बेसिक शिक्षा में सुधार के लिए डीएम ने संभाली कमान, टीचरों को मिला होमवर्क
- 1 लाख भर्ती जो अकादमिक पर हुई हैं उन्हें बाहर करे , अब मा० सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा ? : हिमांशु राणा
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines