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राज्य की लिखित बहस पर राज्य के वकील बहस कर रहे हैं

संतोष कुशवाहा > उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ( शिक्षामित्र गुट )
*राज्य की लिखित बहस पर राज्य के वकील बहस कर रहे हैं।*

राज्य ने अपने लिखित बयान में कहा है कि शिक्षामित्र स्कीम राज्य द्वारा 1972 एक्ट के तहत निर्मित की गई
इसे 1981 नियमावली से जोड़ के न देखा जाए। राज्य ने ncte एक्ट 1993 के 2011 के संशोधन 12क का हवाला देते हुए सभी 172000 शिक्षामित्रों का पक्ष लिया। साथ ही होने वाले आरटीई एक्ट के 2017 के संशोधन को भी शामिल करते हुए असमयोजितों को भी प्रोटेक्ट किया।
राज्य के वकील रमणी ने दलील दी है कि ये हमारी शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए ज़रूरी है। साथ ही राज्य ने टेट को भी शिक्षामित्रों के लिए गैर जरूरी क़रार दिया है।
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