कोर्ट ने प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक के खाली पद भरने का निर्णय लेने का दिया निर्देश

इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 72825 सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में शेष 1536 रिक्त पद भरने के लिए अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को याचियों के प्रत्यावेदन छह हफ्ते में निर्णीत करने का आदेश दिया है। इस भर्ती प्रक्रिया में 66655 पद भरे जा चुके हैं।

यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने अरविंद कुमार मिश्र समेत 101 याचियों की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याची के अधिवक्ता ऋषभ कुमार का कहना था कि प्राथमिक स्कूलों में टीईटी पास अभ्यर्थियों की सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया। शिव कुमार पाठक केस में सुप्रीम कोर्ट ने सभी योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया है, जबकि राज्य सरकार नियुक्तियां न कर 1536 पद खाली रखे हुए है। याचीगण ने अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उप्र को छह मार्च 2018 को प्रत्यावेदन दिया है। लेकिन, उस पर विचार नहीं किया जा रहा है। राज्य सरकार की तरफ से प्रत्यावेदन निर्णीत करने के निर्देश देने पर आपत्ति नहीं की गई है। इस पर कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव को निर्णय लेने का आदेश दिया है।

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