लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए लोक कल्याण मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम का प्रस्ताव मंजूर किया गया है.
इसके लिए प्रदेश के 822 ब्‍लाकों में एक-एक व राज्‍य स्‍तर पर दो लोक कल्‍याण मित्र रखे जाएंगे. ब्‍लाक स्‍तर पर तैनात होने वालों को 25 हजार मानदेय व यात्रा भत्‍ता व अन्‍य मदों में पांच हजार रुपये मिलेगा. जबकि राज्‍य स्‍तर पर 35 हजार मानदेय व पांच हजार रुपये अन्‍य मदों में दिया जाएगा. प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में यह फैसला किया गया.


राज्य सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों के व्यापक प्रचार—प्रसार और फीडबैक मैकेनिज्म को पुख्ता बनाये जाने के मकसद से लोक कल्याण मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम प्रस्तावित है. प्रवक्ता ने कहा कि इसका उद्देश्य उत्साही एवं अनुभवी युवाओं को इस कार्यक्रम में शामिल करना है जो वास्तव में सामाजिक परिवर्तन लाने के इच्छुक हों. इस कार्यक्रम के तहत सभी ब्लॉक स्तर पर एक लोक कल्याण मित्र एवं प्रदेश स्तर पर दो कल्याण मित्र तैनात किये जाएंगे.उन्होंने बताया कि कार्यक्रम की अवधि एक वर्ष होगी और इसकी लाभप्रदता एवं उपयोगिता के मद्देनजर मुख्यमंत्री के अनुमोदन से इंटर्नशिप कार्यक्रम की अवधि को एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है. इसे इंटर्नशिप नाम दिया गया है ताकि शिक्षामित्रों की तरह बाद में स्‍थायीकरण के लिए विधि दिक्‍कतें पैदा न हो. हर तीन महीने में कामकाम की समीक्षा की जाएगी.

21 से 40 साल के युवा सभी विषयों में स्‍नातक भर्ती के पात्र होंगे
प्रवक्ता के मुताबिक हर जिले में ब्लॉक स्तरीय लोक कल्याण मित्रों के चयन के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित मुख्य विकास अधिकारी एवं सूचना विभाग के प्रतिनिधि और अन्य जिला स्तरीय वरिष्ठ अधिकारियों की जिलास्तरीय समिति द्वारा तय योग्यता एवं विशेष अर्हता को ध्यान में रखते हुए चयन की कार्यवाही एक वर्ष के लिए की जाएगी. 21 से 40 साल की आयु के युवा सभी विषयों में स्‍नातक भर्ती के पात्र होंगे. सूचना विभाग इसका नोडल विभाग होगा. अक्‍टूबर में भर्ती का काम शुरू कर दिया जाएगा.
भर्ती में मिलेगा आरक्षण का लाभ
उन्होंने बताया कि इसी प्रकार प्रदेश स्तर पर दो प्रदेश स्तरीय कल्याण मित्रों के चयन की कार्यवाही मंडलायुक्त (लखनऊ) की अध्यक्षता में गठित मंडल स्तरीय वरिष्ठ अधिकारियों की समिति एक वर्ष के लिए करेगी. लोक कल्याण मित्रों के चयन में आरक्षण का लाभ मौजूदा शासकीय नियमों के तहत दिया जाएगा.