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विवि में शिक्षकों की नियुक्ति का मामला फिर गरमाया : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

इलाहाबाद (ब्यूरो)। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 1999 में हुई 188 शिक्षकों की नियुक्ति का मामला एक बार फिर विवादों में है। तदर्थ नियुक्ति के बावजूद इन्हें सभी लाभ दिए जाने के विरोध में दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय से जवाब मांगा है। इस पर बृहस्पतिवार को सुनवाई होनी है।
विश्वविद्यालय में 1999 में 188 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया था, लेकिन आरक्षण नियमों का पालन न होने की बात करते हुए शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी थी। हालांकि शिक्षकों की कमी को देखते हुए हाईकोर्ट ने 17 अप्रैल 2000 को इनकी तदर्थ नियुक्ति करने की इजाजत दी थी। मांग मान लिए जाने के बाद शिक्षकों ने याचिका भी वापस ले ली थी। इसके विपरीत विश्वविद्यालय प्रशासन ने शिक्षकाें तदर्थ नियुक्ति तो कर ली, लेकिन उनकी नियमतीकरण पर विवाद बना हुआ है। आरटीआई के तहत विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह भी जवाब दिया है कि इनकी नियुक्ति से संबंधित कोई भी विवरण उनके पास नहीं है। इसके अलावा उन्हें बिना नियमित किए प्रमोशन तथा अन्य लाभ दिए जाने का भी आरोप है। डॉ.सतीश सिंह, डॉ.प्रेमचंद्र मिश्रा, डॉ.पंकज मिश्रा,
डॉ.रजनीश पांडेय की याचिका पर आठ अक्तूबर को सुनवाई होनी है।
 

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