इलाहाबाद : हाईकोर्ट ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में लेखपालों की भर्ती पर लगाई रोक को हटा लिया है। कोर्ट ने
इस भर्ती के परिणाम पर 31 मार्च, 2016 को रोक लगाई थी।
यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने अभ्यर्थियों की याचिका पर पारित किया। कोर्ट ने यह पाया कि जो परिणाम संशोधित किया गया वह शासन के 13 मार्च 16 के परिपत्र के अनुपालन में था।
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इस भर्ती के परिणाम पर 31 मार्च, 2016 को रोक लगाई थी।
यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने अभ्यर्थियों की याचिका पर पारित किया। कोर्ट ने यह पाया कि जो परिणाम संशोधित किया गया वह शासन के 13 मार्च 16 के परिपत्र के अनुपालन में था।
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