हिमांशु मिश्र, अमर उजाला, कानपुर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के स्कूलों के लिए बोर्ड ने जरूरी निर्देश जारी किए हैं। अब किसी भी शिक्षक की ड्यूटी गैर शैक्षणिक कार्य के लिए नहीं लगाई जाएगी। फिर भले ही वह क्यों न मतदान, मतगणना या फिर जनसंख्या गणना हो।
बोर्ड सचिव जोसेफ इमैनुअल ने सीबीएसई से संबद्ध सभी स्कूलों को इन नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा है। बोर्ड ने स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के दबाव में न आने के लिए भी स्कूल प्रशासन को बोला है।
एडवायजरी बोर्ड की बैठक में उठा था मुद्दा
पिछले 25 अक्टूबर को सीबीएसई के सेंट्रल एडवायजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन (कैब) की बैठक हुई थी। इसमें कई राज्यों ने शिक्षकों के गैर शैक्षणिक कार्य में लगाए जाने वाली ड्यूृटी पर ऐतराज जताया था। जिसके बाद बोर्ड ने नई गाइड लाइन जारी की है।
स्कूल बस में लेडी गार्ड जरूरी
बोर्ड ने गाइड लाइन जारी करते हुए कहा कि साल में एक बार स्कूल ड्राइवर की आंखों की जांच जरूर हो। इसके अलावा बस में ड्राइवर, कंडक्टर के साथ एक स्कूल प्रतिनिधि भी रखना अनिवार्य है। जिस बस में छात्राएं रहेंगी उसमें लेडी गार्ड या फिर लेडी अटेंडेंट तैनात हो।
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बोर्ड सचिव जोसेफ इमैनुअल ने सीबीएसई से संबद्ध सभी स्कूलों को इन नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा है। बोर्ड ने स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के दबाव में न आने के लिए भी स्कूल प्रशासन को बोला है।
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एडवायजरी बोर्ड की बैठक में उठा था मुद्दा
पिछले 25 अक्टूबर को सीबीएसई के सेंट्रल एडवायजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन (कैब) की बैठक हुई थी। इसमें कई राज्यों ने शिक्षकों के गैर शैक्षणिक कार्य में लगाए जाने वाली ड्यूृटी पर ऐतराज जताया था। जिसके बाद बोर्ड ने नई गाइड लाइन जारी की है।
स्कूल बस में लेडी गार्ड जरूरी
बोर्ड ने गाइड लाइन जारी करते हुए कहा कि साल में एक बार स्कूल ड्राइवर की आंखों की जांच जरूर हो। इसके अलावा बस में ड्राइवर, कंडक्टर के साथ एक स्कूल प्रतिनिधि भी रखना अनिवार्य है। जिस बस में छात्राएं रहेंगी उसमें लेडी गार्ड या फिर लेडी अटेंडेंट तैनात हो।
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