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शिक्षक भर्ती में टीईटी वेटेज पर सुनवाई जारी, याचियों का कहना सरकार ने 15 वें संसोधन रद्द होने के बाद भी की हजारों भर्तियाँ

इलाहाबाद : प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति में टीईटी प्राप्तांक को वरीयता देने के मुद्दे पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। इस मुद्दे को लेकर सैकड़ों याचिकाएं दाखिल हैं। मुख्य न्यायमूर्ति डीबी
भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ इन पर एक साथ सुनवाई कर रही है।
याचीगण की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे, प्रभाकर अवस्थी और विनय कुमार श्रीवास्तव आदि अधिवक्ताओं ने बहस की। उनकी ओर से कहा गया कि बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली में 15 वां संशोधन कर शैक्षणिक गुणांक के आधार पर नियुक्ति का नियम किया गया। इसे हाईकोर्ट ने रद कर दिया। फुलबेंच ने भी नियुक्ति में टीईटी प्राप्तांक को वरीयता देने का फैसला सुनाया। इस मामले में सुप्रीमकोर्ट से भी चयनित अभ्यर्थियों को राहत नहीं मिली।
इसके बावजूद प्रदेश में हजारों नियुक्तियां 15वें संशोधन पर कर ली गई। राज्य सरकार के अधिवक्ताओं का कहना था कि भर्ती में कोई अनियमितता नहीं बरती गई है और नियमावली के अनुरूप ही नियुक्तियां की गईं। सुनवाई बुधवार को भी जारी रहेगी।

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