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12,460 शिक्षक भर्ती भी कोर्ट में होगी चैलेंज , विज्ञापन को बताया असंवैधानिक

शामली : शासन द्वारा निकाले गए 12460 एवं चार हजार उर्दू शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को बीटीसी टेट मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सचिन मलिक ने असंवैधानिक बताया है। इस सबंध में बेसिक शिक्षा सचिव को पत्र लिखकर भर्ती के इस विज्ञापन को रद्द करने की चेतावनी दी है।
शामली निवासी बीटीसी टेट मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सचिन मलिक ने बताया कि उन्होंने व 51 अन्य अन्य सहित 29 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 15वें और 16वें संशोधन को असंवैधानिक घोषित किया है। एक दिसंबर 2016 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश पारित कर एकेडमिक मेरिट पर हुई अब तक की सभी भर्तियों को असंवैधानिक घोषित किया गया था।
इलाहाबाद हाइकोर्ट ने मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के कारण यथा स्थिति बनाने को कहा है। इसके बाद भी बेसिक शिक्षा विभाग ने बिना किसी संवैधानिक नियम के 12,460 और 4000 उर्दू के पदों पर असंवैधानिक नियम से शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया। सचिन मलिक ने बताया कि उन्होंने व आगरा के मानवेंद्र ¨सह ने दो दिन पहले प्रत्यावेदन के साथ बेसिक शिक्षा सचिव संजय सिन्हा से मिलकर चेतावनी दी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की अवमानना है। गलत नियम से हो रही भर्ती के विज्ञापन को रद्द किया जाए ताकि 12460 अभ्यर्थी इस नियम से हो रही शिक्षक भर्ती के मानसिक उत्पीड़न से बच सके। सचिन मलिक ने चेतावनी दी कि अगर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन रद्द नहीं किया जाता तो वे हाइकोर्ट में चुनौती देंगे।
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