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प्रमाण पत्र की त्रुटि एक वर्ष में ठीक कराएं छात्र, नए शैक्षिक सत्र से लागू होगा नियम , विद्यार्थियों के हित में उठाया गया कदम

इलाहाबाद : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से 10 वीं करने वाले छात्र प्रमाणपत्र में किसी भी तरह की त्रुटि अब एक साल के अंदर तक ही दूर करा सकेंगे। इसके बाद कोई बदलाव नहीं हो पाएगा। इस संबंध में सीबीएसई ने शासनादेश जारी कर दिया है। बोर्ड ने विद्यार्थियों के हित को देखते हुए यह कदम उठाया है।
गंगागुरुकुलम की प्रिंसिपल अल्पना डे ने बताया कि इस निर्देश के बाद प्रमाणपत्रों में गड़बड़ी की संभावनाएं कम हो जाएगी। विद्यार्थियों को परेशानी भी नहीं होगी।
पहले मिलता था पांच वर्ष का मौका
पहले 10 वीं के छात्र परीक्षाफल घोषित होने केपांच वर्ष तक प्रमाण पत्र में नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम आदि में बदलाव करा सकते थे।
नए शैक्षिक सत्र से लागू होगा नियम
नया नियम 2017 में होने वाली परीक्षा से प्रभावी होगा। सीबीएसई ने इस संबंध में सभी स्कूलों और संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दे दिया है। 1त्रिस्तरीय होगी जांच 1प्रमाण पत्र में त्रुटियों की जांच तीन स्तरों पर की जाएगी। पहले स्कूल ही छात्र के नाम और जन्मतिथि की जांच करेगा। इसके बाद क्षेत्रीय कार्यालय में इसका मिलान होगा। फिर अंत में सीबीएसई जांच करेगा। इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो जवाबदेह लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। नामांकन के दौरान गलती करने वाले शिक्षकों पर भी कार्रवाई की जा सकती है।

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