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लेखपालों की भर्ती का मामला हाईकोर्ट में

विधि संवाददाता, इलाहाबाद : प्रदेश के दो जिलों वाराणसी एवं गाजीपुर में बीते साल हुई लेखपालों की भर्ती के खिलाफ हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दाखिल कर चुनौती दी गई हैं।

हाईकोर्ट के एकल जज ने दो अलग-अलग दिए फैसलों में इन भर्तियों को सही करार दिया है, परंतु भर्ती में असफल अभ्यर्थियों ने अब दोनों जिलों की लेखपाल भर्ती को दो जजों के समक्ष अपील दायर कर फिर चुनौती दी है।
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले एवं न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने स्थाई अधिवक्ता रामानंद पांडेय से इन दोनों भर्तियों को लेकर उठाये गए सवालों पर जरूरी जानकारी मांगी है। साथ ही चयनितों में से कुछ को नोटिस जारी करके उनका भी पक्ष जानना चाहा है। असफल अभ्यर्थियों का कहना है कि आरक्षण नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया है। वाराणसी में तो दो बार चयनितों की लिस्ट जारी की गई है। पहली लिस्ट के चयनितों को दूसरी लिस्ट से गायब कर दिया गया है। आरक्षण के नाम पर सामान्य वर्गो के छात्रों के अधिकारों का हनन किया गया है। हाईकोर्ट असफल अभ्यर्थियों की अपीलों पर सोमवार को सुनवाई करेगा।

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