लखनऊ : हाईकोर्ट ने प्राथमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षकों की भर्ती के दूसरे चरण में खाली रह गई सीटों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने आरक्षण संबंधी प्रावधानों में विरोधाभास पाते हुए यह रोक लगाई है। जस्टिस डीके उपाध्याय की बेंच ने आरती साहू व कई अन्य अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है।
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