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साक्षात्कार में अंक देने के क्या हैं मापदंड, हाईकोर्ट ने माँगा जबाब

इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप्र माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड इलाहाबाद से 2013 की अंग्रेजी विषय के सहायक अध्यापक भर्ती में व्यापक अनियमितता को लेकर दाखिल याचिका को गंभीरता से लिया है।
कोर्ट ने बोर्ड से जवाबी हलफनामा मांगा है और पूछा है कि साक्षात्कार में अंक देने की क्या प्रक्रिया है। साथ ही चयन के सारे तथ्य पेश किए जाए। कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया के तहत नियुक्ति को याचिका के निर्णय की विषयवस्तु करार दिया है। याचिका की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। 1यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने शन्नो रानी की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता शैलेश पांडेय ने बहस की। याची का कहना है कि पिछड़े वर्ग की भर्ती में लिखित परीक्षा आयोजित की गई। साक्षात्कार में न्यूनतम 40 फीसदी व अधिकतम 80 फीसदी अंक देने की व्यवस्था की गई। साक्षात्कार के लिए 50 अंक रखे गए। याची का कहना है कि उसके लिखित परीक्षा में अच्छे अंक अर्जित किए किंतु साक्षात्कार में 22 अंक ही मिले, जबकि कई जिन्होंने याची से लिखित परीक्षा में काफी कम अंक अर्जित किए थे, उन्हें साक्षात्कार में 90 फीसदी अंक देकर सफल घोषित किया गया है। साक्षात्कार में अंक देने में भारी अनियमितता बरती गई है। कोर्ट ने याचिका में उठाए गए मुद्दों को गंभीर माना और बोर्ड के अधिवक्ता शिवम यादव को बोर्ड से जानकारी मांगी है।

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