Advertisement

Govt Jobs : Opening

11 माह के लिए तदर्थ सहायक अध्यापक की नियुक्ति का अधिकार

इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि इंटरमीडिएट एक्ट की धारा 16 (11) के तहत आयोग से नियमित नियुक्ति होने तक प्रबंध समिति को 11 माह के लिए विहित प्रक्रिया के तहत तदर्थ /अस्थायी तौर पर सहायक अध्यापक की नियुक्ति का अधिकार है।
नियुक्त हुए अध्यापक को वेतन पाने का अधिकार है लेकिन, ऐसी नियुक्ति 11 माह से अधिक समय के लिए नहीं की जा सकती। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यदि 11 माह के बीच नियमित नियुक्ति नहीं हो पाती तो प्रबंध समिति की संस्तुति पर नियुक्त अध्यापक की अवधि का नवीनीकरण किया जा सकता है।

sponsored links:
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

UPTET news