12 सितंबर हाइकोर्ट के फैसले के मुख्य विन्दु-
1- शिक्षामित्र अस्थायी व संविदा कर्मी के पद पर नियुक्त किए गए। ऐसे में इन्हें कभी भी स्थायी नहीं किया जा सकता।
1- शिक्षामित्र अस्थायी व संविदा कर्मी के पद पर नियुक्त किए गए। ऐसे में इन्हें कभी भी स्थायी नहीं किया जा सकता।