इलाहाबाद : एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में दो विषयों से
आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को एक ही विषय में परीक्षा देने की अनुमति दिए
जाने पर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। सोनल देवी व दो अन्य
की याचिका पर न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी की कोर्ट में सोमवार को सुनवाई
हुई।
याचीगण के अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना है कि याचियों
ने दो विषय, कंप्यूटर व गणित से आवेदन किया था। एक अन्य याची ने रसायन व
जीव विज्ञान विषय से आवेदन किया। याचियों ने उप्र लोक सेवा आयोग से दो दिन
परीक्षा कराने की मांग की। जिससे कि दोनों विषयों में परीक्षा दे सकें।
लेकिन, उप्र लोक सेवा आयोग ने केवल एक ही विषय से परीक्षा देने की अनुमति
दी।
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