इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शामली में प्राइमरी स्कूल की शिक्षक सविता व अन्य की गिरफ्तारी पर पुलिस रिपोर्ट पेश होने तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने इन्हें विवेचना में सहयोग करने का निर्देश दिया है। मामले की विवेचना एसआइटी कर रही है। इन शिक्षकों पर डॉ भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा से 2004-05 की बीएड की फर्जी मार्कशीट लगाकर प्राइमरी शिक्षक की नौकरी हासिल करने का आरोप है।
यह आदेश न्यायमूर्ति विपिन सिन्हा तथा न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने दिया है। याचिका पर अधिवक्ता सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी ने बहस की। इनका कहना था कि हाईकोर्ट के आदेश पर 4500 फर्जी अध्यापकों की जांच एसआइटी कर रही है। इन शिक्षकों पर फर्जी मार्कशीट से नौकरी पाने का आरोप है।
याचीगण के खिलाफ शामली के ङिाझना थाने में प्राथमिकी दर्ज है। याची का कहना है कि उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं हैं। केवल परेशान किया जा रहा है। कोर्ट ने प्राथमिकी पर हस्तक्षेप से इन्कार कर दिया लेकिन, गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
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