उत्तर प्रदेश में चल रही 69 हजार शिक्षकों की भर्ती (69000 Assistant Teachers)
में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंचे सारे वादों पर अब एक साथ सुनवाई
होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार (Uttar Pradesh Government) की तरफ से दाखिल
मोडिफिकेशन अपील सहित कटऑफ के मुद्दे पर अब 14 जुलाई को सुनवाई करने की
तिथि निर्धारित की है। आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सरकार की तरफ
से दाखिल मोडिफिकेशन अपील
सुनवाई करते हुए कहा कि शिक्षामित्रों (Shiksha Mitra) से जुड़े सारे मुद्दों पर 14 जुलाई को बहस होगी। बता दें, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में तीन सदस्यों की बेंच ने 40 और 45 फीसदी कटऑफ को लेकर 14 जुलाई सुनवाई की तिथि की निर्धारित की है। वहीं सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में पहुंचे आंसर की विवाद पर 6 जुलाई को सुनवाई होनी है। बता दें इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने भर्ती पर से स्टे हटा दिया है, जिसके बाद अब अभ्यर्थी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंचे हैं। इस तरह से अब भर्ती प्रक्रिया पर 14 जुलाई तक के लिए ग्रहण लग गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 37,339 पदों को छोड़कर भर्ती करने की अनुमति दे रखी है, लेकिन सरकार अब दोबारा कटऑफ लिस्ट बनाने के लिए तैयार नहीं है।
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सुप्रीम कोर्ट
(Supreme Court) ने 9 जून को बड़ा फैसला सुनाया है। शिक्षामित्रों (Shiksha
Mitra) के पदों को सुरक्षित रखने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme
Court) ने बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उत्तर
प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) से पदों को होल्ड करने का आदेश
दिया है। शिक्षामित्रों (Shiksha Mitra) के लिए 37,339 पदों को होल्ड रखा
जाए। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती (69000 Assistant Teachers)
प्रक्रिया में अपने पदों को होल्ड करने की मांग को लेकर शिक्षामित्रों
(Shiksha Mitra) ने 29 मई को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में न्याय की
गुहार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की तरफ से इतने पदों को
होल्ड किए जाने और कटऑफ के मुद्दे को लेकर आज मोडिफिकेशन पर सुनवाई हुई। आज
अखिल त्रिपाठी मामले की सुनवाई के दौरान ही मोडिफिकेशन का मुद्दा रखा गया।
उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एएजी ऐश्वर्या भाटी ने आज फिर बहस की।
ऐश्वर्या भाटी ने सरकार (Uttar Pradesh Government) के मोडिफिकेशन अपील पर
अपनी दलील पेश की और कहा कि जो भी शिक्षामित्र (Shiksha Mitra) 40-45% पर
पास हो रहे उनकी संख्या से कहीं ज्यादा सरकार (Uttar Pradesh Government)
के पास पद खाली है।
उन्होंने कोर्ट में कहा कि अभी सरकार (Uttar Pradesh Government) के पास अतिरिक्त 51000 सीटें खाली है और हमको भर्ती करने का आदेश दिया जाए। ऐसा कहा जा रहा है कि आज जज यूयू ललित ने कहा कि 21 मई को कटऑफ के मुद्दे पर सुनवाई करने वाले जजों की बेंच ही अब 14 जुलाई को ही मुद्दे को देखी। उन्होंने एएजी से कहा कि 6 जुलाई तक डेटा आने के बाद फिर आगे सुनवाई पर विचार किया जा सकता है। बता दें तीन जजों की खण्डपीठ में न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित के अलावा न्यायमूर्ति एम एम शांतनगौदर और न्यायमूर्ति विनीत सरन भी शामिल थे, लेकिन उदय उमेश ललित को छोड़कर अन्य दो न्यायमूर्ति आज नहीं थे।
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सुप्रीम कोर्ट
(Supreme Court) ने उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) से
40/45 के कटऑफ पर कितने शिक्षामित्र (Shiksha Mitra) पास हुए हैं, इसका
पूरा डाटा मांगा है। उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) को
सुप्रीम कोर्ट में 6 जुलाई तक डेटा जमा करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा
कोर्ट (Supreme Court) ने सरकार (Uttar Pradesh Government) से पूरे
प्रदेश के शिक्षामित्रों का भी डेटा मांगा है।
प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 40 और 45 फीसदी पर 32 हजार से अधिक शिक्षामित्र पास है। इस शिक्षक भर्ती (69000 Assistant Teachers) में कुल 45,357 शिक्षामित्रों (Shiksha Mitra) ने फॉर्म डाला था। इसमें से 8,018 शिक्षामित्रों (Shiksha Mitra) ने 60-65 प्रतिशत के कटऑफ पर परीक्षा पास कर ली है और 37,339 शिक्षामित्रों (Shiksha Mitra) ने परीक्षा नहीं पास की है। सुप्रीम कोर्ट ने 40 और 45 फीसदी अंकों पर पास शिक्षामित्रों (Shiksha Mitra) का पूरा डेटा मांगा है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में 14 जुलाई को सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की खण्डपीठ न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति एम एम शांतनगौदर और न्यायमूर्ति विनीत सरन की पीठ ने सुनवाई की थी।
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बहस कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की मांग पर उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) से 6 जुलाई से पहले तक कोर्ट (Supreme Court) में पूरा डेटा उपलब्ध कराने के लिए कहा था। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने उत्तर प्रदेश से 45 और 40 फीसदी पर पास शिक्षामित्रों की सूची मांगी है। सरकार (Uttar Pradesh Government) से सवाल करते हुए कोर्ट ने कहा कि आखिर भर्ती को लेकर क्यों आधार बदला गया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट
(High Court) की डबल बेंच ने सिंगल बेंच की तरफ से दिए गए स्टे के निर्णय
को हटा दिया गया है। आंसर की के मुद्दे पर स्टे हटने के बाद सरकार (Uttar
Pradesh Government) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मोडिफिकेशन दाखिल
की है। सरकार (Uttar Pradesh Government) ने शिक्षामित्रों (Shiksha
Mitra) के पदों को होल्ड कराने की मांग पर विचार कराने के लिए कहा गया है।
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सरकार की तरफ से दाखिल जवाब में कहा गया
है कि 40 और 45 फीसदी पर प्रदेश में 32 हजार से अधिक शिक्षामित्र (Shiksha
Mitra) पास है। कोर्ट की तरफ से होल्ड किए गए पदों के अनुसार शिक्षामित्र
(Shiksha Mitra) पास नहीं हैं। सरकार (Uttar Pradesh Government) ने कोर्ट
(Supreme Court) में यह भी कहा कि आने वाले समय में 51 हजार पदों में
शिक्षामित्रों (Shiksha Mitra) को समायोजित किया जाएगा।
सरकार (Uttar Pradesh Government) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से इस भर्ती को जारी रखने के लिए कहा है। आज सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (Uttar Pradesh Government) की तरफ से एएजी यूपी ऐश्वर्या भाटी ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने पदों को बहाल करने से लेकर अन्य मामलों को लेकर मांगे रखी। जिस पर कोर्ट (Supreme Court) ने सभी मामलों को लेकर 14 जुलाई को सुनवाई करने की बात कही है।
सुनवाई करते हुए कहा कि शिक्षामित्रों (Shiksha Mitra) से जुड़े सारे मुद्दों पर 14 जुलाई को बहस होगी। बता दें, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में तीन सदस्यों की बेंच ने 40 और 45 फीसदी कटऑफ को लेकर 14 जुलाई सुनवाई की तिथि की निर्धारित की है। वहीं सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में पहुंचे आंसर की विवाद पर 6 जुलाई को सुनवाई होनी है। बता दें इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने भर्ती पर से स्टे हटा दिया है, जिसके बाद अब अभ्यर्थी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंचे हैं। इस तरह से अब भर्ती प्रक्रिया पर 14 जुलाई तक के लिए ग्रहण लग गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 37,339 पदों को छोड़कर भर्ती करने की अनुमति दे रखी है, लेकिन सरकार अब दोबारा कटऑफ लिस्ट बनाने के लिए तैयार नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने 37,339 पदों को किया होल्ड
उन्होंने कोर्ट में कहा कि अभी सरकार (Uttar Pradesh Government) के पास अतिरिक्त 51000 सीटें खाली है और हमको भर्ती करने का आदेश दिया जाए। ऐसा कहा जा रहा है कि आज जज यूयू ललित ने कहा कि 21 मई को कटऑफ के मुद्दे पर सुनवाई करने वाले जजों की बेंच ही अब 14 जुलाई को ही मुद्दे को देखी। उन्होंने एएजी से कहा कि 6 जुलाई तक डेटा आने के बाद फिर आगे सुनवाई पर विचार किया जा सकता है। बता दें तीन जजों की खण्डपीठ में न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित के अलावा न्यायमूर्ति एम एम शांतनगौदर और न्यायमूर्ति विनीत सरन भी शामिल थे, लेकिन उदय उमेश ललित को छोड़कर अन्य दो न्यायमूर्ति आज नहीं थे।
69 हजार शिक्षक भर्ती: ननहू यादव के तीन बच्चे सुपर टेट में रहे अव्वल, अब उठ रहे सवाल
शिक्षामित्रों का सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है डेटा
प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 40 और 45 फीसदी पर 32 हजार से अधिक शिक्षामित्र पास है। इस शिक्षक भर्ती (69000 Assistant Teachers) में कुल 45,357 शिक्षामित्रों (Shiksha Mitra) ने फॉर्म डाला था। इसमें से 8,018 शिक्षामित्रों (Shiksha Mitra) ने 60-65 प्रतिशत के कटऑफ पर परीक्षा पास कर ली है और 37,339 शिक्षामित्रों (Shiksha Mitra) ने परीक्षा नहीं पास की है। सुप्रीम कोर्ट ने 40 और 45 फीसदी अंकों पर पास शिक्षामित्रों (Shiksha Mitra) का पूरा डेटा मांगा है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में 14 जुलाई को सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की खण्डपीठ न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति एम एम शांतनगौदर और न्यायमूर्ति विनीत सरन की पीठ ने सुनवाई की थी।
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बहस कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की मांग पर उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) से 6 जुलाई से पहले तक कोर्ट (Supreme Court) में पूरा डेटा उपलब्ध कराने के लिए कहा था। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने उत्तर प्रदेश से 45 और 40 फीसदी पर पास शिक्षामित्रों की सूची मांगी है। सरकार (Uttar Pradesh Government) से सवाल करते हुए कोर्ट ने कहा कि आखिर भर्ती को लेकर क्यों आधार बदला गया है।
69 हजार शिक्षक भर्ती: सुप्रीम कोर्ट ने कहा शिक्षामित्रों के 37,339 पदों को कतई न छेड़े सरकार
आज ऐश्वर्या भाटी ने फिर रखा सरकार का पक्ष
सरकार (Uttar Pradesh Government) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से इस भर्ती को जारी रखने के लिए कहा है। आज सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (Uttar Pradesh Government) की तरफ से एएजी यूपी ऐश्वर्या भाटी ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने पदों को बहाल करने से लेकर अन्य मामलों को लेकर मांगे रखी। जिस पर कोर्ट (Supreme Court) ने सभी मामलों को लेकर 14 जुलाई को सुनवाई करने की बात कही है।