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📩 Income Tax Alert 2026: ITR में गलती पकड़ रहा है विभाग, ऐसे बचें नोटिस से

 ITR Filing Latest News Hindi:

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने वाले नौकरीपेशा टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी खबर है। दिसंबर 2025 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हजारों टैक्सपेयर्स को SMS और ई-मेल अलर्ट भेजे हैं, जिनके ITR और Form 16 के आंकड़ों में अंतर पाया गया है।

अब विभाग का सिस्टम ऑटोमैटिक एल्गोरिदम के जरिए आपकी छोटी-सी गलती भी पकड़ रहा है। अगर आपने समय रहते चेक नहीं किया, तो आगे चलकर नोटिस या टैक्स डिमांड का सामना करना पड़ सकता है।


❓ क्यों आ रहे हैं इनकम टैक्स विभाग के अलर्ट?

EQX बिजनेस कंसल्टेंसी के डायरेक्टर नेमिन शाह के अनुसार,
👉 ज्यादातर अलर्ट उन टैक्सपेयर्स को मिले हैं जिन्होंने Form 16 में कम निवेश दिखाया, लेकिन ITR में ज्यादा टैक्स छूट (Deduction) क्लेम कर ली

📌 ज्यादा छूट = ज्यादा रिफंड
📌 ज्यादा रिफंड = सिस्टम की रडार में आना

इसी वजह से ऐसे रिटर्न्स को स्क्रूटिनी के लिए मार्क किया जा रहा है।


🤖 अब एल्गोरिदम पकड़ रहा है आपकी ITR की गलतियां

SBHS एंड एसोसिएट्स के पार्टनर हिमंक सिंगला बताते हैं कि अब ITR जांच पूरी तरह ऑटोमेटेड सिस्टम से हो रही है।

इन रिकॉर्ड्स का आपस में मिलान किया जाता है 👇
✔ Form 16
✔ Form 26AS
✔ AIS (Annual Information Statement)
✔ TIS (Taxpayer Information Summary)

अगर इनमें जरा-सा भी अंतर मिला, तो तुरंत Income Tax Alert जारी हो जाता है।


🔍 इन टैक्स क्लेम्स पर है विभाग की खास नजर

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खास तौर पर इन डिडक्शंस को चेक कर रहा है:

  • 🏠 HRA (House Rent Allowance)

  • 💰 धारा 80C, 80D, 80E, 80G

  • 🏡 Home Loan Interest

  • ✈️ LTA (Leave Travel Allowance)

👉 बैंक, बीमा कंपनी और एम्प्लॉयर के डेटा से क्रॉस-वेरिफिकेशन किया जा रहा है।


🛑 नोटिस से बचने के लिए टैक्सपेयर्स क्या करें?

✔ अपने सभी निवेश और खर्च की जानकारी समय पर कंपनी (Employer) को दें
✔ भले ही कंपनी सबूत न मांगे, दस्तावेज अपने पास रखें
✔ ITR में अब ये डिटेल्स अनिवार्य हो गई हैं:

  • इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर

  • लोन देने वाले बैंक की जानकारी

  • मकान मालिक का PAN और पता

⚠️ इनमें गड़बड़ी होने पर जुर्माना या नोटिस आ सकता है।


✅ Income Tax Alert का मतलब टैक्स चोरी नहीं

👉 राहत की बात यह है कि ये अलर्ट जांच नोटिस नहीं होते
आप कानूनन वे छूट ITR में क्लेम कर सकते हैं, जो आपने कंपनी को नहीं बताईं —
बस शर्त यह है कि दावा सही और प्रमाणित हो।


📌 आगे के लिए सबक (Tax Planning 2026)

साल 2026 से पहले ध्यान रखें 👇
✔ निवेश के सबूत समय पर जमा करें
✔ कंपनी और आपके रिकॉर्ड एक-जैसे हों
✔ ITR से पहले AIS और TIS जरूर चेक करें

यही सबसे आसान तरीका है Income Tax Notice से बचने का


🧾 AIS और TIS कैसे चेक करें? (Step-by-Step)

1️⃣ incometax.gov.in पर लॉग-इन करें
2️⃣ PAN और पासवर्ड डालें
3️⃣ Services → AIS पर क्लिक करें
4️⃣ Proceed बटन दबाएं
5️⃣ Compliance Portal खुलेगा
6️⃣ यहां AIS और TIS दोनों दिखेंगे
7️⃣ PDF / JSON फॉर्मेट में डाउनलोड करें


⚠️ AIS में गलती हो तो क्या करें?

अगर AIS में कोई गलत ट्रांजैक्शन दिखे, तो उसे नजरअंदाज न करें।

🛠 AIS Correction Process

✔ गलत एंट्री चुनें
Feedback बटन पर क्लिक करें
✔ सही विकल्प चुनें:

  • Information is correct

  • Information not fully correct

  • Information relates to other PAN/Year

  • Information is duplicate

  • Information is denied
    ✔ Submit करें

📌 फीडबैक के बाद TIS अपडेट होता है और सोर्स से वेरिफिकेशन किया जाता है।


🔔 जरूरी टैक्स टिप्स

✔ AIS को बैंक स्टेटमेंट से जरूर मिलाएं
✔ Deny करने पर सबूत संभालकर रखें
✔ ITR से 10-15 दिन पहले AIS सुधार कर लें

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