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प्रश्न पर सचिव महोदय का आया यह जवाब : “RTE-2009 से पूर्व नियुक्त नॉन-TET शिक्षकों को राहत पर फैसला लंबित: सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका का हवाला”

 “RTE-2009 से पूर्व नियुक्त नॉन-TET शिक्षकों को राहत पर फैसला लंबित: सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका का हवाला”

आरटीई एक्ट -2009 के लागू होने/आरटीई एक्ट -2009 की अधिसूचना जारी होने की तिथि 23-08-2010 से पूर्व नियुक्त/पूर्व विज्ञापित पदों पर बाद में नियुक्त सभी नान टेट शिक्षकों को टेट अनिवार्यता से मुक्त किए जाने विषयक शिक्षक साथी बलबीर सिंह जी (अयोध्या) द्वारा pmo पोर्टल पर भेजे गए अनुरोध पत्रों पर सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, प्रयागराज उत्तर प्रदेश,श्री सुरेन्द्र तिवारी महोदय का जवाब/आख्या......

इसमें बताया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका योजित है। इसलिए इस पर कुछ कहना....


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