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दो माह में भरे जाएं मा. शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के रिक्त पद : हाईकोर्ट : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

इलाहाबाद (ब्यूरो)। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड में अध्यक्ष और सदस्यों के रिक्त पदों पर दो माह में नियुक्तियां कर ली जाएं। कोर्ट ने सरकार को दो माह बाद अद्यतन स्थिति से अवगत कराने का भी निर्देश दिया है। इस मामले पर पांच फरवरी को पुन: सुनवाई होगी।

याचिका पर न्यायमूर्ति वीके शुक्ला और न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी की खंडपीठ सुनवाई कर रही है।

मुख्य स्थायी अधिवक्ता रमेश उपाध्याय ने कोर्ट को बताया कि तीन दिसंबर को सर्च कमेटी गठित कर दी गई है। अध्यक्ष और सदस्यों के पद पर योग्य लोगों का चयन कर कमेटी शीघ्र ही अपना सुझाव सरकार को देगी। इसके बाद प्रदेश सरकार चयन प्रक्रिया पूरी करेगी।
उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया में लगभग दो माह का समय लग सकता है।

याची ललिता सिंह के वकील का कहना था कि बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों के पद रिक्त चल रहे हैं। इससे माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति की प्रक्रिया रुकी हुई हैं। तमाम पद रिक्त हैं, जिन पर नियुक्ति नहीं हो पा रही है। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने चयन बोर्ड के सदस्य और अध्यक्ष पद पर की गई नियुक्तियों को अवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था। इसके बाद से बोर्ड में न तो अध्यक्ष रह गए और सदस्यों की संख्या भी काफी कम हो गई है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार से कहा है कि वह नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर पांच फरवरी को अदालत को अवगत कराएं।
सरकार ने बताया सर्च कमेटी का हो चुका है गठन
अध्यक्ष, सदस्यों की बर्खास्तगी के बाद रिक्त चल रहे पद

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