41610 सिपाही भर्ती के खाली पदों पर दो माह में लें निर्णय : इलाहाबाद हाईकोर्ट

विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 2013 की 41610 सिपाहियों की भर्ती में विशेष कोटे के रिक्त 2312 पदों पर याचियों को समायोजित करने पर दो माह में विचार करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने पवन कुमार उपाध्याय व 200 अन्य सफल अभ्यर्थियों की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता विजय गौतम ने बहस की।
मालूम हो कि पुलिस भर्ती बोर्ड ने 14 मई 13 को 41610 पुलिस, पीएसी व फायरमैन पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की। 16 जुलाई 15 को अंतिम परिणाम घोषित किया गया जिसमें 38191 अभ्यर्थी चयनित घोषित किये गये। विकलांग, स्वतंत्रता सेनानी आश्रित व पूर्व सैनिक के लिए आरक्षित सीटों में खाली रह गयी सीटों को नियम 3(5) के तहत अगले वर्ष की परीक्षा के लिए अग्रेनीत (भविष्य की भर्तियों में शामिल) कर दिया गया। बाद में राज्य सरकार ने इसे वापस ले लिया। फलस्वरूप 2312 पद खाली रह गये। हाईकोर्ट में दाखिल सैकड़ों याचिकाओं पर संशोधन कर खाली रह गयी सीटों को परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से भरे जाने की मांग की गयी। मुख्य लिखित परीक्षा में 55123 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है किन्तु इनमें से केवल 38191 ही चयनित किये गये और 2312 सीटें खाली रह गयी। सरकार द्वारा अग्रेनीत करने के फैसले को वापस ले लिया गया जिससे खाली पदों को भरने का रास्ता साफ हो गया। कोर्ट ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए खाली पदों पर याचियों की नियुक्ति पर विचार करने का निर्देश दिया।
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