उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों के मामले में सुनवाई करते हुए
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ मैरिट पर सुनी जाएगी
अपील. तब तक कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट पिछले वर्ष से इस मामले को सुन रहा है. गौरतलब है कि 12
सितंबर 2015 को हाईकोर्ट ने शिक्षामित्रों के समायोजन पर रोक लगा दी थी. 6
दिसम्बर को सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर स्टे दिया था.
इससे पहले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि अब किसी को अंतरिम राहत नहीं दी जाएगी और केस में अंतिम बहस होगी. कोर्ट के आदेश पर गत वर्ष 1,37,000 शिक्षामित्रों को समायोजित कर उत्तरप्रदेश में प्राथमिक शिक्षक के पद पर लिया गया है. शिक्षामित्रों के लिए पेश वकील मीनेश दुबे की दलील है कि जो छात्र TET पास हैं, उन्हें नौकरी से नहीं हटाया जा सकता.
कोर्ट के आदेश के मुताबिक अब तक 72825 सहायक अध्यापकों की भर्ती होनी थी लेकिन फिलहाल केवल 64257 सहायक अध्यापकों की भर्ती हुई है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शिक्षामित्रों के सहायक अध्यापक में समायोजन को गलत बताया था.
इससे पहले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि अब किसी को अंतरिम राहत नहीं दी जाएगी और केस में अंतिम बहस होगी. कोर्ट के आदेश पर गत वर्ष 1,37,000 शिक्षामित्रों को समायोजित कर उत्तरप्रदेश में प्राथमिक शिक्षक के पद पर लिया गया है. शिक्षामित्रों के लिए पेश वकील मीनेश दुबे की दलील है कि जो छात्र TET पास हैं, उन्हें नौकरी से नहीं हटाया जा सकता.
कोर्ट के आदेश के मुताबिक अब तक 72825 सहायक अध्यापकों की भर्ती होनी थी लेकिन फिलहाल केवल 64257 सहायक अध्यापकों की भर्ती हुई है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शिक्षामित्रों के सहायक अध्यापक में समायोजन को गलत बताया था.
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